Agniveer Reservation: अग्निवीरों के लिए अलग-अलग राज्यों की नौकरियों में आरक्षण देने के वादे किए जा रहे हैं. हरियाणा सरकार ने पहले अग्निवीरों को सरकारी नौकीर में आरक्षण दिया अब प्राइवेट नौकरी में भी उन्हें आरक्षण मिलेगा. हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अग्निवीरों को सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देगा. सरकारी पदों पर भर्ती के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी अग्निवीरों को छूट दी जाएगी.
हरियाणा की सैनी सरकार ने अग्निवीरों को दी जाने वाले आरक्षण को लेकर एक नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया है. सैनिक व अर्धसैनिक क्लयाण मंत्री राव नरबीर सिंह ने नोटीफिकेशन जारी किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया जो अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है.
अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा. अग्निवीर के पहले बैच में हरियाणा के 4045 जवान शामिल हैं जो रिटायर होंगे. रिटायरमेंट होने से पहले राज्य सरकार ने इन युवाओं को रोजगार देने की गारंटी भी दे दी है. इसके साथ ही सरकार अग्निवीरों के स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करेगी.
हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के अनुसार अग्निवीरों को राज्य के अलग-अलग विभाग जैसे पुलिस, खनन गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ जैसे पदों पर 10 फीसदी आरक्षण देगा. वहीं, ग्रुप सी की सीधी भर्ती में हरियाणा के अग्निवीरों को 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.
इसके साथ ही हरियाणा सरकार अग्निवीरों को आयु में 5 साल की छूट भी देगी. साथ ही साथ अग्निवीरों को बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपये तक लोन भी दिया जाएगा.
हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के जरिए की जाने वाली भर्तियों में हरियाणा के अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी. इतना ही नहीं इसके अलावा जो भी प्राइवेट कंपनी अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक का मासिक वेतन देगी उसे सरकार की ओर से 60 हजार रुपये की सालाना सब्सिडी भी दी जाएगी.