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India Daily

Delhi Lok Adalat Token Process: दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले! अब ऐसे होगा ट्रैफिक चालान माफ, जानिए पूरा प्रोसेस

Delhi Lok Adalat Token Process: दिल्ली पुलिस और दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लोक अदालत प्रणाली शुरू की है, जिससे नागरिक लंबी कोर्ट प्रक्रियाओं के बिना ही अपने बकाया ट्रैफिक जुर्माने का समाधान कर सकते हैं, लोगों को राहत मिलेगी.

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Edited By: Anvi Shukla
Delhi Lok Adalat Token Process
Courtesy: social media

Delhi Lok Adalat Token Process: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के साथ मिलकर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालत व्यवस्था को जोड़ा है. इस नई पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक वैकल्पिक विवाद निपटान मंच प्रदान करना है, जिससे उन्हें लम्बी अदालती प्रक्रिया से मुक्ति मिल सके और चालानों का त्वरित व सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके.

क्या है लोक अदालत व्यवस्था? लोक अदालत यानी 'जन अदालत' एक वैधानिक व स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुई थी. यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 39-ए में दिए गए न्याय के अधिकार को सभी तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम है. लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों को सिविल कोर्ट के फैसले का दर्जा प्राप्त होता है और यह अंतिम व सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं. इन पर किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती.

कैसे लें लोक अदालत टोकन? जानें पूरी प्रक्रिया

1. ईवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जाएं: [https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc](https://traffic.delhipolice.gov.in/evecourtddc) लिंक पर जाकर पोर्टल खोलें.

2. वाहन विवरण दर्ज करें: वाहन नंबर और कैप्चा कोड भरें, फिर 'Search' पर क्लिक करें.

3. मोबाइल नंबर पंजीकरण: सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर परिवहन विभाग में पंजीकृत है. यदि नहीं है, तो [https://parivahan.gov.in/parivahan](https://parivahan.gov.in/parivahan) पर जाकर 'Vehicle Related Services' से रजिस्ट्रेशन करें.

4. OTP सत्यापन: पंजीकृत नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

5. अपॉइंटमेंट चुनें:

- तारीख: हरे रंग में दिख रही तारीख चुनें.

- कोर्ट परिसर और समय: 5 से 6 बजे के बीच का स्लॉट चुनें.

- अंडरटेकिंग: 'मैं vcourts.gov.in पोर्टल पर चालान का विरोध नहीं करूंगा/करूंगी' पर टिक करें.

6. सबमिट और प्रिंट करें: 'Submit' पर क्लिक करें और फिर 'Print' बटन से चालान व नोटिस का प्रिंट लें.

चालान कैसे निपटाएं?

निर्धारित दिनांक और समय पर कोर्ट परिसर में जाएं और प्रिंटेड चालान व नोटिस प्रस्तुत करें. अधिकारी मौके पर ही चालान की सुनवाई करेंगे और तुरंत भुगतान कर केस बंद कर सकते हैं. यदि आपने अपॉइंटमेंट मिस कर दिया है, तो तीन दिन बाद फिर से अपॉइंटमेंट बुक किया जा सकता है और चालान दोबारा डाउनलोड किया जा सकता है.