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India Daily

दिल्ली-एनसीआर की हवा हुई खराब, GRAP-1 किया गया लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली एनसीआर में लागू किए गए स्तरीकृत उपायों और दिशानिर्देशों का एक समूह है

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Edited By: Sagar Bhardwaj
GRAP 1

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के 'खराब' स्तर पर पहुंचने के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-1 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया. 7 जून 2025 को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 209 दर्ज किया गया. CAQM के आदेश में कहा गया, “IMD/IITM के पूर्वानुमान के अनुसार, AQI अगले कुछ दिनों में मुख्य रूप से 'खराब' श्रेणी में रहेगा.” यह निर्णय GRAP उप-समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया गया.

GRAP-1 के तहत क्या रहेगा बैन

AQI 201-300 की 'खराब' श्रेणी के लिए GRAP-1 उपायों में निर्माण गतिविधियों पर रोक, ट्रैफिक प्रबंधन और प्रदूषणकारी उद्योगों के संचालन पर अंकुश शामिल हैं. CAQM ने नागरिकों से निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है:  

  • वाहनों के इंजन को ठीक रखें.  
  • टायर का दबाव उचित रखें.  
  • PUC प्रमाणपत्र अद्यतन रखें.  
  • वाहन को निष्क्रिय न छोड़ें, ट्रैफिक सिग्नल पर इंजन बंद करें.  
  • हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें.  
  • कचरा खुले में न जलाएं.  
  • प्रदूषणकारी गतिविधियों की शिकायत 311, ग्रीन दिल्ली या समीर ऐप पर करें.  
  • अधिक पेड़ लगाएं.  
  • पर्यावरण-अनुकूल तरीके से त्योहार मनाएं, पटाखों से बचें.  
  • 10/15 साल पुराने डीजल/पेट्रोल वाहनों का उपयोग न करें.

बार-बार की चुनौती
पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू किया गया है. हाल ही में एक गंभीर धूल भरी आंधी ने शहर की हवा को और खराब कर दिया था. प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके.