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बृज भूषण को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने स्वीकार की केस को रद्द करने की रिपोर्ट

यह यौन उत्पीड़न मामला तब रद्द किया गया जब नाबालिग ने 1 अगस्त 2023 को एक बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान जज को बताया कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है. उसने यह भी कहा कि वह क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं कर रही है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
बृज भूषण को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने स्वीकार की केस को रद्द करने की रिपोर्ट

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार, 26 मई 2025 को दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई थी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा कि कोर्ट ने पुलिस की इस रद्दीकरण की याचिका को स्वीकार कर लिया.

क्या था पूरा मामला
यह यौन उत्पीड़न मामला तब रद्द किया गया जब नाबालिग ने 1 अगस्त 2023 को एक बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान जज को बताया कि वह दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है. उसने यह भी कहा कि वह क्लोजर रिपोर्ट का विरोध नहीं कर रही है. दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को इस मामले को रद्द करने की मांग वाली रिपोर्ट दाखिल की थी. जांच के दौरान, नाबालिग के पिता ने चौंकाने वाला दावा किया कि उन्होंने बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी, ताकि उनकी बेटी के साथ कथित अन्याय का बदला लिया जा सके.

पहलवानों का यौन उत्पीड़न मामले में राहत नहीं
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण के खिलाफ पॉक्सो (बाल यौन शोषण निवारण) अधिनियम के तहत मामले को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज एक अलग मामले में उन पर यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए गए हैं. यह मामला अभी भी विचाराधीन है.