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India Daily

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 5.42 करोड़ का सोना-चांदी और लग्जरी घड़ियां जब्त, कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम्स ने US पासपोर्ट रखने वाली एक महिला से ₹5.42 करोड़ का सामान जब्त किया, जिसमें 1.2 kg सोना, 10 kg चांदी, लग्जरी घड़ियां और विदेशी करेंसी शामिल हैं.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 5.42 करोड़ का सोना-चांदी और लग्जरी घड़ियां जब्त, कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई
Courtesy: Grok AI

नई दिल्ली: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर एक बड़े ऑपरेशन में कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक महिला यात्री से करोड़ों रुपये का सोना, हीरे के गहने, चांदी के बर्तन और विदेशी करेंसी ज़ब्त की. 18 फरवरी 2026 को हांगकांग से फ्लाइट नंबर CX-695 से टर्मिनल 3 पर आ रही एक महिला यात्री को कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका. महिला के पास US पासपोर्ट था.

शक होने पर पहले उसके सामान की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई और फिर उसकी डिटेल्ड लीगल जांच की गई. जांच के दौरान जो बातें सामने आईं, उनसे अधिकारी भी हैरान रह गए. महिला के पास एक किलोग्राम से ज्यादा सोने के गहने, कई किलोग्राम चांदी के बर्तन और महंगी घड़ियां मिलीं.

महिला के पास से क्या - क्या मिला?

1.2 किलोग्राम सोने और हीरे के गहने, 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन और रोलेक्स, बुल्गारी, चोपार्ड और कार्टियर की महंगी लग्जरी घड़ियां मिलीं हैं. इसके साथ ही साथ विदेशी करेंसी जिसमें 9,084 US डॉलर, 605 यूरो और 2,540 हांगकांग डॉलर भी मिले हैं.

जब्त किए गए सामान की कितनी है कीमत?

जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ 42 लाख आंकी गई है. कस्टम डिपार्टमेंट के मुताबिक यह सब डिक्लेयर नहीं किया गया था, जो कस्टम एक्ट 1962 के नियमों का उल्लंघन है. इसलिए इसे सेक्शन 110 के तहत जब्त कर लिया गया. हालांकि जांच के दौरान देश में खरीदा गया 552 ग्राम सोना मिला. जिसे यात्री को वापस कर दिया गया. महिला यात्री को IPC की धारा 104 के तहत गिरफ्तार किया गया है. अभी आगे की जांच चल रही है.

क्या है कस्टम्स एक्ट 1962?

कस्टम्स एक्ट 1962 भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और कस्टम ड्यूटी को कंट्रोल करने वाला मुख्य कानून है. इसका मकसद कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन पक्का करना, स्मगलिंग को रोकना और बैन सामान पर कंट्रोल करना है. एयरपोर्ट, पोर्ट और बॉर्डर पर कस्टम ऑफिसर इस कानून के तहत इंस्पेक्शन, सर्च और एक्शन लेते हैं.

यात्रियों को तय लिमिट से ज्यादा कीमती सामान या विदेशी करेंसी बताने और जरूरी ड्यूटी देने की जरूरत होती है. इस एक्ट का सेक्शन 110 कस्टम ऑफिसर को गैर-कानूनी या बिना बताए सामान जब्त करने का अधिकार देता है. सेक्शन 104 गंभीर मामलों में गिरफ्तारी का भी अधिकार देता है.