Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया है. 2 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक दिल्ली में किसी भी तरह की उप-पारंपरिक हवाई उड़ानों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है. यानी अब कोई भी व्यक्ति पैराग्लाइडर, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर या ऐसे अन्य हवाई उपकरण नहीं उड़ा सकेगा. ये आदेश नए दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने जारी किया है, जो उनके कार्यभार संभालने के बाद का पहला बड़ा सुरक्षा निर्णय भी है.
यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के आस-पास का समय बेहद संवेदनशील माना जाता है. इस दौरान लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण, वीआईपी मूवमेंट और देशभर से आने वाले मेहमानों के चलते सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद होती है. ऐसे में कोई भी उड़ने वाला उपकरण, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
पुलिस के आदेश के अनुसार, अब दिल्ली में पैराग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, ड्रोन्स (UAV), मानव रहित विमान प्रणाली (UAS), माइक्रोलाइट विमान, हॉट एयर बलून, क्वाडकॉप्टर और अन्य किसी भी प्रकार के रिमोट से उड़ने वाले उपकरण पर रोक लगाई गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ये आदेश जारी किया गया है.
इस प्रतिबंध का मकसद असामाजिक और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है. पुलिस को इनपुट्स मिले हैं कि आतंकी संगठन इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हवाई हमले, पैरा-जंपिंग के जरिए घुसपैठ या वीआईपी इलाकों पर निगरानी. ऐसे में लाल किले के आसपास और राजधानी के अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम अनिवार्य हो गया है.
78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली पहले ही हाई अलर्ट पर है. सुरक्षा एजेंसियों ने चप्पे-चप्पे पर नजर रखनी शुरू कर दी है. यह प्रतिबंध 16 अगस्त तक लागू रहेगा, जब तक इसे सरकार द्वारा वापस नहीं लिया जाता.