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दूसरी जाति की लड़की को घर लाया बेटा, तो पिता ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव का किया ये हाल, जानें कैसे खुला राज?

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की जाति के कारण हत्या कर दी, क्योंकि वह उसके बेटे के प्रेम संबंधों से नाराज था. आरोपी झाल पटेल ने युवती को बेरहमी से मार डाला और गिरफ्तार कर लिया गया.

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Edited By: Princy Sharma
दूसरी जाति की लड़की को घर लाया बेटा, तो पिता ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव का किया ये हाल, जानें कैसे खुला राज?
Courtesy: Pinterest

कबीरधाम: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक चौंकाने वाला हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वह अपने बेटे के प्रेम संबंध से नाराज था. यह घटना सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान झाल पटेल (50) के रूप में हुई है. उसने कबूल किया कि उसने 20 साल की कामनी निषाद की हत्या इसलिए की क्योंकि वह उसके बेटे भोजराम पटेल (23) के साथ रिलेशनशिप में थी. पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था क्योंकि लड़की दूसरी जाति की थी. गुस्से और नफरत में उसने उसकी जान लेने का फैसला किया.

बेटा प्रमेकिा को घर लाया

भोजराम पटेल ने पुलिस को बताया कि वह कामनी निषाद को शादी के इरादे से हैदराबाद से अपने गांव बंधटोला लाया था. हालांकि, 7 नवंबर 2025 को कामनी अचानक लापता हो गई. उसे न ढूंढ पाने पर, भोजराम ने 12 नवंबर 2025 को सहसपुर लोहारा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. तलाशी अभियान के दौरान, उसी घर के सेप्टिक टैंक से बदबू आने लगी.

पिता ने आरोप किया स्वीकार

परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की. शक के आधार पर, पुलिस ने झाल पटेल से सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने माना कि उसने पहले कामनी निषाद का गला घोंटा और फिर उसकी मौत पक्की करने के लिए उसे जबरदस्ती कीटनाशक पिलाया. हत्या करने के बाद, उसने सबूत मिटाने के लिए शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया.

मौके पर पहुंची पुलिस 

उसके कबूलनामे के बाद, पुलिस मौके पर पहुंची और FSL टीम और गवाहों की मौजूदगी में सेप्टिक टैंक को तोड़ा. कामनी निषाद का शव बरामद कर कानूनी प्रक्रिया के बाद हिरासत में ले लिया गया. आरोपी की जानकारी पर, पुलिस ने कीटनाशक (505) का एक कंटेनर भी जब्त किया.

आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) और 238(b) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे गिरफ्तार कर बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और इज़्ज़त और जाति-आधारित नफरत से जुड़े अपराधों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं.