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India Daily

राबड़ी देवी को मिला 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का आदेश, 2005 से रह रही थीं यहां

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके पुराने सरकारी आवास को खाली करने का आदेश मिला है. भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया है, जो आमतौर पर मंत्रियों के लिए आरक्षित होता है.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Rabri Devi
Courtesy: ani

बिहार की राजनीति में बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी को उनका लंबे समय से आवंटित सरकारी आवास बदलने का निर्देश मिला है. नई आवास व्यवस्था भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसके तहत उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित विशाल परिसर दिया जा रहा है. यह निर्णय नई सरकार के गठन के बाद लिए जा रहे प्रमुख प्रशासनिक फैसलों में एक अहम कदम माना जा रहा है.

नया आवास, पुराना पता खाली करने का आदेश

भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित तीन एकड़ में फैले नए बंगले में शिफ्ट होना होगा. यह आवास आमतौर पर वरिष्ठ मंत्रियों के लिए आरक्षित रहता है. यह आदेश विभाग के संयुक्त सचिव शिव रंजन की ओर से जारी किया गया है.

लगभग दो दशक पुराना ठिकाना बदल रहा

राबड़ी देवी 2005 से 10 सर्कुलर रोड में रह रही थीं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर 1 अणे मार्ग का बंगला नीतीश कुमार को सौंपा था. यह पता लंबे समय से आरजेडी का राजनीतिक केंद्र रहा है, जहां कई अहम बैठकें होती रही हैं. बंगले में लालू प्रसाद भी उनके साथ रहते हैं.

RJD ने अपनाई सतर्क रणनीति

आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि पार्टी को अब तक आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि लिखित आदेश मिलने के बाद ही पार्टी की विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आएगी. राजनीतिक हलकों में इसे हालिया चुनावी परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

2019 हाई कोर्ट आदेश की गूंज

यह फैसला 2019 के पटना हाई कोर्ट के उस निर्णय की याद दिलाता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगलों का आवंटन अवैध करार दिया गया था. कोर्ट ने कई पूर्व सीएम को आवास खाली करने का निर्देश दिया था. बाद में राबड़ी देवी का आवंटन विपक्ष के नेता के रूप में दोबारा परिभाषित किया गया था.