Shikhar Dhawan: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को दिल्ली हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बता दें कि धवन ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है लेकिन वे आज भी फैंस के बीच चर्चा की विषय बने रहते हैं. इसी कड़ी में धवन ने पिछले दिनों अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अब उन्हें दिल्ली हाइकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है.
धवन ने एक बैटरी कंपनी के खिलाफ हाइकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और अब इसको लेकर अदालत का फैसला धवन के पक्ष में आया है. बता दें कि ये सब एक कंपनी के विज्ञापन के साथ जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने उस बैटरी कंपनी को तगड़ा झटका देते हुए धवन की तस्वीरों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऐसा करने के लिए अदालत में पहुंचे थे.
दरअसल, डीबी डिक्सन नाम की एक बैटरी कंपनी है और इसके साथ ही धवन का विवाद सामने आया है. इस कंपनी के साथ धवन ने एक करार किया था और इसके साथ ही वे इसके ब्रैंड एंबेस्डर बने थे. ऐसे में इस करार के 3 महीने के बाद ही कंपनी और धवन के बीच कुछ दरार आई और फिर पूर्व सलामी बल्लेबाज ने नवंबर 2024 में अपना करार समाप्त कर लिया था.
हालांकि, करार समाप्त होने के बाद भी डीबी डिक्सन कंपनी लगातार धवन के तस्वीरों का इस्तेमाल करती रही. ऐसे में धवन ने इसे रोकने के लिए कोर्ट का साहारा लिया था और अदालत ने भी पूर्व क्रिकेटर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कंपनी को शिखर की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
इस बैटरी कंपनी ने धवन को डील के तहत हुई रकम की पूरी राशि को भी नहीं चुकाया है. धवन के वकील ने कोर्ट को बताया है कि अभी भी कंपनी ने धवन के 30 लाख 24 हजार नहीं चुकाए हैं और करार समाप्त होने के बा भी कंपनी लगातार क्रिकेटर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है.