बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ दर्ज हुई FIR! पुलिस ने कर दिया कंफर्म

Virat Kohli: बेंगलुरु में मची भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई की गई थी. ऐसे में अब पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि कोहली के खिलाफ कोई भी एफआईर दर्ज नहीं की गई है.

Imran Khan claims
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Virat Kohli: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए. इस हादसे के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट की है. 

सामाजिक कार्यकर्ता एच. एम. वेंकटेश ने कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज की. वेंकटेश ने आरोप लगाया कि कोहली ने आईपीएल को "जुआ" बताते हुए इसे क्रिकेट को दूषित करने वाला करार दिया. उन्होंने दावा किया कि कोहली ने RCB की जीत के जश्न के लिए भारी भीड़ को आकर्षित किया, जिसके कारण यह भगदड़ हुई. 

बेंगलुरु पुलिस का जवाब

बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को साफ किया कि विराट कोहली के खिलाफ अभी कोई नई FIR दर्ज नहीं की गई है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "शिकायत को स्वीकार कर लिया गया है लेकिन इसे पहले से दर्ज एक मामले के तहत ही जांचा जाएगा." पुलिस ने कहा कि इस हादसे की जांच पहले से चल रही है और वेंकटेश की शिकायत को उसी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा.

भगदड़ की त्रासदी

4 जून की शाम को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हजारों प्रशंसक RCB की ऐतिहासिक आईपीएल जीत का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे. इस दौरान भारी भीड़ और अपर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के कारण भगदड़ मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेडियम के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ. इस त्रासदी में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हुए.

RCB और अन्य पर कार्रवाई

इस हादसे के बाद बेंगलुरु पुलिस ने RCB फ्रेंचाइजी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट, और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के खिलाफ FIR दर्ज की है. इन पर गैर-इरादतन हत्या, गैरकानूनी जमावड़ा, और लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. इसके अलावा, RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले और DNA के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

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