बच्चों के पासपोर्ट को लेकर अमेरिका में बदल सकते हैं नियम, माता-पिता को देना होगा नागरिकता का सबूत
अमेरिका में बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और भी सख्त हो सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय एक नया प्रस्ताव लाने वाला है.
नई दिल्ली: अमेरिका में बच्चों का पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और भी सख्त हो सकती है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय एक नया प्रस्ताव लाने वाला है. इसके तहत माता-पिता को अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाते समय अपनी अमेरिकी नागरिकता या अमेरिका में रहने के कानूनी अधिकार का सबूत देना पड़ सकता है.
बता दें कि फिलहाल अमेरिका में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता को मुख्य रूप से बच्चे से अपना संबंध और अपनी पहचान साबित करनी होती है. अगर माता-पिता अमेरिकी नागरिक हैं तो कई मामलों में उन्हें अपनी नागरिकता का अलग से सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती. नए प्रस्ताव के लागू होने पर इसमें बदलाव हो सकता है.
माता-पिता को देने पड़ सकते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट:
प्रस्तावित नियम के मुताबिक, बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के दौरान माता-पिता या कानूनी अभिभावक को अपनी नागरिकता या अमेरिका में रहने की कानूनी स्थिति से जुड़े डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ सकते हैं. अमेरिकी नागरिक माता-पिता पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं. वहीं, जो माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, उन्हें अमेरिका में अपने कानूनी स्टेटस का प्रमाण देना पड़ सकता है. इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकार यह जांच कर सकती है कि बच्चा अमेरिकी नागरिकता के लिए योग्य है या नहीं.
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ट्रंप प्रशासन के जन्म से नागरिकता वाले नियम से जुड़ा मामला:
यह प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता यानी Birthright Citizenship के नियमों में बदलाव की कोशिश से जुड़ा बताया जा रहा है. ट्रंप प्रशासन लंबे समय से ऐसे मामलों पर रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें विदेशी महिलाएं बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका आती हैं. इसे आम तौर पर ‘बर्थ टूरिज्म’ कहा जाता है. प्रस्तावित बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य जन्म से मिलने वाली नागरिकता के नियमों को और सख्त करना बताया जा रहा है.
पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में मिली चुनौती:
ट्रंप प्रशासन की ओर से पहले भी जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता के नियमों में बदलाव का आदेश जारी किया गया था. इसमें ऐसी व्यवस्था की बात कही गई थी कि अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चे को स्वतः नागरिकता तभी मिले, जब उसके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक हो.इस आदेश को लेकर कानूनी विवाद शुरू हो गया और इसे अदालत में चुनौती दी गई.
नए कदम को भी अदालत में चुनौती:
ट्रंप प्रशासन के नए कदम को लेकर भी कानूनी चुनौती सामने आ रही है. ऐसे बच्चों की ओर से मामले दायर किए गए हैं, जिनकी नागरिकता पर प्रस्तावित बदलाव का असर पड़ सकता है. मैरीलैंड की एक संघीय अदालत में भी इस मामले पर सुनवाई हुई है. अदालत में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नए आदेश को लागू होने से रोका जा सकता है या नहीं.