Donald TrumpTariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक संघीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी आयात पर अत्यधिक शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में ट्रंप ने भारत पर लगाए गए अत्यधिक शुल्कों को उचित ठहराया और कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के उनके प्रयास के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलू है.
इसमें कहा गया है राष्ट्रपति ने हाल ही में यूक्रेन में रूस के युद्ध के संबंध में पहले से मौजूद राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए रूसी ऊर्जा उत्पादों की खरीद के लिए भारत के खिलाफ आईईईपीए टैरिफ को अधिकृत किया है जो युद्धग्रस्त देश में शांति के लिए उनके प्रयास का एक महत्वपूर्ण पहलू है.
ट्रंप ने क्या दी दलील
इसमें आगे कहा गया कि फेडरल सर्किट ने इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया कि ये संकट राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, या अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए असामान्य और असाधारण खतरा हैं जो IEEPA. 50 USC 1701(a) के तहत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं. अपील में यह भी कहा गया है कि इस फ़ैसले से उन विदेशी वार्ताओं पर अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है जिन्हें राष्ट्रपति पिछले पांच महीनों से टैरिफ के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं.
यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर अमेरिका मुकदमा हार जाता है तो उसे यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों को रद्द करना पड़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस हार से अमेरिका को "बहुत नुकसान" होगा.
एक ट्रिलियन डॉलर का भुगतान कर रहे हैं
उन्होंने कहा, "हमने यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हमें लगभग एक ट्रिलियन डॉलर का भुगतान कर रहे हैं. और जानते हैं क्या? वे खुश हैं. यह हो गया. ये सभी सौदे हो चुके हैं. मुझे लगता है कि हमें इन्हें रद्द करना होगा. उन्होंने आगे कहा, हमारे देश के पास फिर से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध होने का मौका है. यह फिर से अविश्वसनीय रूप से गरीब भी हो सकता है. अगर हम यह मुकदमा नहीं जीतते हैं तो हमारे देश को बहुत, बहुत नुकसान होगा. टैरिफ से प्रभावित छोटे व्यवसायों के वकील, लिबर्टी जस्टिस सेंटर के जेफरी श्वाब ने कहा कि उनके मुवक्किलों के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है.
उन्होंने कहा कि ये गैरकानूनी टैरिफ छोटे व्यवसायों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं. हम अपने मुवक्किलों के लिए इस मामले के शीघ्र समाधान की आशा करते हैं." वाशिंगटन डीसी में संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के फैसले में टैरिफ के दो सेट शामिल थे.