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H-1B Visa Fees Rules: एच-1बी वीजा शुल्क नियम आज से लागू, बदलाव से पहले इन बातों को समझना जरूरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा में बदलाव का ऐलान किया है. जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक लाख डॉलर फीस के रूप में देने की बात कही गई है. हालांकि इस नए बदलाव से जुड़े कुछ अहम प्वाइंट्स को समझना बेहद जरूरी है.

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Edited By: Shanu Sharma
H-1B Visa Fees Rules: एच-1बी वीजा शुल्क नियम आज से लागू, बदलाव से पहले इन बातों को समझना जरूरी
Courtesy: X Screen Grab (@hindus47)

H-1B Visa Fees Rules: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने एक नए फैसले से पूरे दुनिया में हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने शनिवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसके मुताबिक  एच-1बी वीजा के लिए नया शुल्क लागू किया गया है.  एच-1बी वीजा मुख्य रूप से हाई टेक कंपनियों द्वारा अपने विदेशी नागरिकों के लिए होती है, जिसकी मदद से विदेशी नागरिक अमेरिका में काम कर सकते हैं. 

ट्रंप के नए घोषणापत्र के मुताबिक एच-1बी वीजा वर्करों के लिए कंपनियों को एक लाख डॉलर देना होगा. यह नियम आज यानी 21 सितंबर से लागू किए जा रहे हैं. ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत और चीन जैसे देशों के नागरिक जो अमेरिका में काम के लिए जाते हैं, उनपर गंभीर संकट छा गया है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया उद्देश्य के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप यह आदेश विदेश कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी करने से रोकने के लिए लिया गया है. इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को ही अमेरिकी कंपनी नौकरी दे.

व्हाइट हाउस ने बताया क्या कहता है नियम?

एच 1बी वीजा में किए गए बदलाव से जुड़े कुछ अहम बातें समझनी जरूरी है. सबसे पहले यह बता दें कि अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के बीच इस घोषणा के बाद हलचल मच गई. माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों को नौकरी से निकाले जाने का खतरा मडराने लगा. हालांकि इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ किया कि यह फैसला मौजूदा वीजा धारकों पर लागू नहीं किया जाएगा. ये नियम केवल नए नए वीजा ग्राहकों पर लागू किया जाएगा. वहीं इस वीजा को पाने के लिए सबसे अहम जरूरत है कि आवेदक के पास कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने X पर एक पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह नया नियम केवल नए आवेदकों के लिए हैं. साथ ही यह भी कहा कि जिनके पास यह वीजा है उन्हें देश में दोबारा आने के लिए पैसे नहीं देने होंगे.

नए नियम से किस पर पर पड़ेगा प्रभाव?

कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह कि यह नया नियम 21 सितंबर को  पूर्वी समय (ET) के अनुसार रात 12:01 बजे से लागू होगा. वहीं इसकी समाप्ति ठीक एक साल बाद होगी, लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन को यह फैसला हित में लगता है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ कहा कि एक लाख डॉलर का शुल्क केवल एक बार ही आवेदन के वक्त देना पड़ेगा. यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं है.  उन्होंने कहा कि यह नियम सबसे पहले अगले आगामी लॉटरी चक्र में लागू होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके पास पहले एच-1बी वीजा है और वे अमेरिका से बाहर हैं तो वे फिर से बिना शु्ल्क के प्रवेश कर सकते हैं.