Constitution Day : 26 नवंबर 1949 आजाद भारत की वो तारीख थी जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन भारत सरकार द्वारा इस संविधान को अपना लिया गया था. हालांकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया.
देश के लोगों को उनका अधिकार सौंपने वाला दस्तावेज संविधान है. 19 नवंबर 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 नवंबर को आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. साथ ही 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस भी घोषित किया गया. इसकी रूप रेखा संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉ. भीमराव आम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष में लिया गया. उसी जयंती वर्ष में केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया. साथ ही संविधान सभा से जुड़े सभी राष्ट्र नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए संविधान दिवस मनाने के लिए ये तय हुआ.
भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है. भारतीय संविधान में कई देशों से महत्वपूर्ण भाग लिए गए हैं. ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और कानून का शासन, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, रूस से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा वहीं और भी बहुत से देश है जहां से अन्य विशेषताएं अपनाई गई है.