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India Daily

शादी के 5 दिन बाद मिला 'गिफ्ट', खोलते ही हुआ बम ब्लास्ट; दूल्हे की मौत… कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Wedding Bomb Murder: ओडिशा की अदालत ने एक प्रोफेसर को 7 साल बाद दोषी पाया, जिसने कॉलेज प्रिंसिपल को बम भेजा था. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक दुल्हन घायल हो गई. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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Edited By: Anvi Shukla
शादी के 5 दिन बाद मिला 'गिफ्ट', खोलते ही हुआ बम ब्लास्ट; दूल्हे की मौत… कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Courtesy: social media

Wedding Bomb Murder: 25 फरवरी 2018 को ओडिशा के बोलांगिर जिले में एक नवविवाहित जोड़े की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू को शादी के पांच दिन बाद एक पार्सल मिला, जिसे उन्होंने शादी का उपहार समझकर खोला. जैसे ही डिब्बा खोला गया, जोरदार धमाका हुआ. इस विस्फोट में सौम्य और उनकी 85 वर्षीय दादी जेनामणि की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी रीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं.

इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच शुरू में स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन बाद में मामला ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंपा गया. सात साल की लंबी जांच के बाद सामने आया कि यह पार्सल पंजीलाल मेहर नामक अंग्रेजी के व्याख्याता ने भेजा था. उसका मकसद था अपने पूर्व सहयोगी और कॉलेज प्रिंसिपल संजुक्ता साहू से बदला लेना, जो सौम्य की मां थीं और जिनसे उसकी प्रोन्नति को लेकर पुरानी रंजिश थी.

बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, भेजा रायपुर से पार्सल

मेहर ने दिवाली के समय से पटाखे इकट्ठा करना शुरू किया और इंटरनेट के माध्यम से विस्फोटक बनाने की विधि सीखी. उसने पहले टेस्ट बम बनाए और फिर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में विस्फोटक फिट कर 'गिफ्ट' के रूप में पैक किया. इसके बाद वह इसे लेकर रायपुर गया, जहां से उसने ऐसे कूरियर ऑफिस से पार्सल भेजा, जहां CCTV न लगे हों. नाम और पता फर्जी दिया गया – 'एसके शर्मा'.

जांच में मिली सफलता, कोर्ट का फैसला

जांच में पुलिस ने आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जब्त की और कूरियर कंपनी के CCTV फुटेज खंगाले. एक अनाम पत्र भी मिला, जिसे आरोपी ने ही पुलिस को गुमराह करने के लिए भेजा था. वरिष्ठ आईपीएस अरुण बोथरा ने बताया, 'पत्र की अंग्रेजी और उसकी शैली ने हमें बताया कि लेखक कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति है. इसी से मेहर पर शक गहराया.'

मिला उम्रकैद, पर दर्द अब भी ताजा

कोर्ट ने आरोपी प्रोफेसर को आजीवन कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई. सौम्य की मां संजुक्ता साहू ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया, 'हमें न्याय मिला है, लेकिन जो खोया है वो कभी वापस नहीं आएगा.'