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UP: नाबालिग को थमाया वाहन तो जाएंगे जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान 

UP Traffic Rules: अगर कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा. 

Amit Mishra
Edited By: Amit Mishra
UP: नाबालिग को थमाया वाहन तो जाएंगे जेल, 3 साल की सजा और 25 हजार जुर्माने का प्रावधान 

Uttar Pradesh New Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पांबदी लग गई है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा. 

चलाया गया जागरूकता अभियान 

परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह की तरफ से हाल ही में जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया गया. तय किया गया कि विभिन्न माध्यमों से छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी.

ये भी जानें 

नाबालिग अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा. एक्‍सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.   

क्या कहते हैं आंकड़े?

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने कहा कि 18 साल से कम आयु के बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं. आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40 फीसदी नाबालिग बच्चे होते हैं.  जिनकी आयु 12 से 18 साल के बीच की होती है. इसलिए ऐसे नियम बनाए जाने की जरूरत हुई है.