नई दिल्ली: पूर्वांचल की सियासत में खास दखल रखने वाला अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक के बाद मुसीबतों का पहाड़ कहर बनकर टूट रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की बहू और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. निकहत बानो की रेगुलर जमानत अर्जी पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को 4 अगस्त तक जबाव दाखिल करने के लिए कहा है.
निकहत बानो को SC ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दरअसल निकहत बानो को चित्रकूट जेल मे बंद अपने पति विधायक अब्बास अंसारी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 मई को निकहत बानो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
उमर अंसारी के साथ उनके विधायक भाई अब्बास अंसारी भी इस मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं. मऊ जिले में आयोजित एक रैली में उमर के भाई अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को चुनाव के बाद कथित तौर पर देख लेने की धमकी दी थी. इस दौरान उमर अंसारी के रैली में मंच साझा करने का आरोप है. बीते दिनों उमर अंसारी ने मामला रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इंकार
इसके अलावा अंसारी परिवार को एक और करारा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हेट स्पीच देने से जुड़े मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इस मामले की सुनवाई को दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस मामले में दर्ज FIR को रद्द नहीं करेंगे जिसमें हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. आपको मुकदमे का सामना करना होगा.आप निचली अदालत जा सकते है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज किए जाने के बाद उमर अंसारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है.
अफजाल अंसारी गाजीपुर जेल से रिहा
बीते दिनों गाजीपुर से BSP के निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीमारी और अन्य आधारों पर अफजाल अंसारी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली थी और उन्हें जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया था. जिसके बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया है.