Sanjay Singh Bail: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें बेल दे दी थी. संजय सिंह को दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. हालांकि बेल मिलने के बाद भी संजय सिंह मंगलवार को जेल से बाहर नहीं आए, उन्हें तिहाड़ जेल से छुट्टी आज मिल सकती है.
संजय सिंह को कल जेल से रिहा क्यों नहीं किया गया? इसके जवाब में उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि हम भी चाहते थे कि वे जल्द रिहा हो, लेकिन सारे प्रोसेस पूरा नहीं हो सके. सुप्रीम कोर्ट का बेल आदेश अपलोड नहीं किया गया. उस आदेश को अदालत में पेश करने की जरुरत है. ट्रायल कोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत जमा करने की प्रक्रिया कल सुबह 10 बजे पूरी हो जाएगी और संजय सिंह तभी रिहा हो सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है. कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए. 6 महीने तक वे जेल में रहे. ईजी ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है. इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया.
दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने संजय सिंहे को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था. इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था. ईडी का आरोप है कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले मामले में शामिल थे. दिनेश अरोड़ा दिल्ली के चर्चित रेस्तरां कारोबारी हैं. वे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं. दावा किया गया है कि दिनेश अरोड़ा ने ईडी के सामने ये बताया कि संजय सिंह के कहने पर उन्होंने मनीष सिसोदियो को 82 लाख रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा चुनावों में किया गया.
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