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NEET Row: सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से किया इनकार, अब तक क्या-क्या हुआ? 5 पॉइंट्स में

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG की कांउसलिंग रोकने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो काउंसलिंग भी होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे केस पर स्टे लगाया है. सुप्रीम कोर्ट में अब इन याचिकाओं की सुनवाई 8 जुलाई को होगी. कोर्ट ने केंद्र और एनटीए, दोनों से इस पर जवाब मांगा है.

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NEET Row: सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग रोकने से किया इनकार, अब तक क्या-क्या हुआ? 5 पॉइंट्स में
Courtesy: Social Media

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET UG 2024 परीक्षा में धांधली को लेकर राजस्थान, कलकत्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर रोक लगा दी है. 5 मई को हुई इस परीक्षा पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) बुरी तरह घिरी है. सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच के जज विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है. एनटीए ने मांग की थी कि सभी हाई कोर्ट में लंबित चल रहे मामलों का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाए.

जस्टिस नाथ ने कहा, 'ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, जिन्होंनें आंसर शीट और ज्यादा और कम अंकों को लेकर याचिकाएं दायर की हों, उन मामलों से हाई कोर्ट को ही निपटने दीजिए. अगले आदेश तक हाई कोर्ट में फैसलों पर स्टे रहेगा. कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या हुआ है, 5 पॉइंट्स में.

1. काउंसलिंग रद्द होने पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए और केंद्र को जवाब देने दीजिए. 8 जुलाई तक जवाब दाखिल हो जाना चाहिए. तब तक काउंसलिंग पर रोक नहीं है, अगर अंतिम सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होगी तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि रविवार को होने वाला टेस्ट भी रोक दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की मां को लेकर 49 छात्रों ने अर्जी लगाई है. अब इस केस की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. 

2. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-NTA को फिर दिया नोटिस, उठे ये सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं के रद्द होने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र को नोटिस दिया है. सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि 67 छात्रों के नंबर ऐसे हैं, जो संदिग्ध हैं. 720 फुल नंबर है, लोगों को नंबर पूरे मिले हैं. उन छात्रों के एकेडमिक बैकग्राउंड की जांच होनी चाहिए जिन्होंने 680 से ज्यादा नंबर हासिल किया है.
 
3. 'गलती है तो मान लो', सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा है कि आपका फैसला कोर्ट में आकर नहीं बदलना चाहिए. आप ऐसी एजेंसी की ओर से पेश हुए हैं, जो परीक्षा करा रही है. अगर गलती हुई है तो उसे मान लीजिए.

4. NTA को ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट 

जस्टिस भट्टी ने कहा कि एनटीए को और चौकन्ना रहना चाहिए. अगर गलती हुई है तो माननी चाहिए. लोगों का नीट एग्जाम पर भरोसा कम हुआ है.

5. सरकार ने अब तक क्या किया है?

सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर कहा है कि ग्रेस मार्क हटा लिए गए हैं. छात्रों की फिर से परीक्षा कराई जा रही है. बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. इकोनॉमिस ऑफेंस यूनिट काम कर रही है. सरकार हर एक्शन लेने के लिए तैयार है. जो भी इस धांधली में शामिल होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.