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NEET-UG 2024 Exam: कैसे तय होंगे नंबर, कैसे बनेगी रैंकिंग, सुप्रीम फैसले के बाद जानें रिजल्ट पर कितना होगा असर

NEET-UG 2024 Exam: 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हज़ारीबाग और पटना में पेपर लीक होने के बावजूद कोई व्यवस्थागत समस्या न होने का हवाला देते हुए NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने NTA को IIT दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया, जिससे कई छात्रों के अंक और रैंकिंग प्रभावित हुई. अब 2 दिन के अंदर नया रिजल्ट जारी होना है जिससे पहले आपको क्या-क्या जानना चाहिए, यहां पर देखें-

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Edited By: India Daily Live
NEET UG 2024 SC
Courtesy: IDL

NEET-UG 2024 Exam: सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. अदालत ने परीक्षा परिणाम में कोई व्यवस्थित समस्या होने के सबूत नहीं पाए.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET UG 2024 परीक्षा में कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है. हालांकि, हजारीबाग और पटना में प्रश्न पत्र लीक होने की बात को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि इससे परिणाम प्रभावित नहीं हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए नई लिस्ट जारी करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया. यह लिस्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित होगी, जिसने फिजिक्स के एक प्रश्न पर अपनी राय दी है, जो न केवल भ्रम और बहस का केंद्र रहा है बल्कि कई छात्रों के अंकों और रैंकिंग को भी प्रभावित करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई में चार अहम बिंदुओं पर डाला प्रकाश:

  • दो स्थानों पर लीक की पुष्टि: सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि NEET UG 2024 पेपर लीक पटना और हजारीबाग में हुआ था.
  • सीबीआई जांच जारी रहेगी: अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पेपर लीक की जांच जारी रखेगा ताकि आगे के विवरण का पता लगाया जा सके.
  • प्रवेश प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं: अदालत ने काउंसलिंग और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं को निर्धारित समय के अनुसार जारी रखने की अनुमति दी. इसने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए परीक्षा के संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएंगे.
  • अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी: जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली की तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल द्वारा सुझाए गए उत्तर को सही उत्तर के रूप में मानते हुए NEET UG मेरिट लिस्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया है.

NEET UG फिजिक्स प्रश्न: सही उत्तर क्या है?

NEET UG 2024 परीक्षा में फिजिक्स खंड के तहत एक ऐसा प्रश्न था जिसने कई छात्रों को भ्रमित किया था. NEET प्रश्न परमाणुओं के बारे में दो कथनों पर आधारित था:

परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं.
प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपना विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं.

छात्रों को नीचे दिए गए संयोजनों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था:
(1) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है.
(2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं.
(3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं.
(4) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 4 लाख से अधिक छात्रों ने पुराने NCERT पाठ्यपुस्तक के आधार पर विकल्प 2 का चयन किया, जबकि 9 लाख से अधिक ने नवीनतम NCERT पाठ्यपुस्तक के आधार पर विकल्प 4 का चयन किया. NTA ने शुरू में विकल्प 2 और 4 दोनों को फिजिक्स प्रश्न के सही उत्तर के रूप में माना और इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करने वाले परीक्षार्थियों को चार अंक दिए थे.

देशभर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) में इस साल एक विवादित प्रश्न ने तूल पकड़ लिया था. इस प्रश्न के दो विकल्पों को लेकर छात्रों में काफी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

विवादित प्रश्न और उस पर उठे सवाल

परीक्षा में पूछे गए एक फिजिक्स के प्रश्न के दो विकल्प सही बताए जा रहे थे. एक तरफ जहां पुराने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर विकल्प 2 को सही माना जा रहा था, वहीं नए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर विकल्प 4 को सही बताया जा रहा था. इस विवाद के चलते NTA ने शुरुआत में दोनों विकल्पों को सही मानते हुए चार अंक दिए थे.

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि NTA दोनों उत्तरों को सही नहीं मान सकता क्योंकि नीट के निर्देशों में स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों को नवीनतम एनसीईआरटी संस्करण का पालन करने के लिए कहा गया था. इस विवाद के कारण NTA को विवादित फिजिक्स प्रश्न में ग्रेस अंक देने पड़े, जिससे 44 छात्रों के पूर्ण अंक हो गए.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिला सही जवाब

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के फिजिक्स प्रश्न को हल करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली को जिम्मेदारी सौंपी. कोर्ट ने IIT दिल्ली के निदेशक को निर्देश दिया कि वह तीन टॉप प्रोफेसर्स की एक समिति बनाएं जो 24 घंटे के भीतर प्रश्न का समाधान करें.

23 जुलाई की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि IIT दिल्ली की विशेषज्ञ समिति ने शुरुआती भ्रम के बाद निष्कर्ष निकाला है कि विकल्प 4 सही उत्तर है. इस फैसले से किसी भी तरह की अस्पष्टता दूर हो गई है और विकल्प 4 को सही उत्तर घोषित कर दिया गया है.

4 लाख छात्रों की रैंकिंग में आएगा बदलाव

जिन उम्मीदवारों के उत्तर तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए उत्तर से मेल खाते हैं, उन्हें चार अंक मिलेंगे, जबकि जिन उम्मीदवारों ने दूसरा विकल्प चुना है, उनके पांच अंक काट लिए जाएंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस समायोजन से चार लाख से अधिक नीट यूजी उम्मीदवारों की रैंकिंग में बदलाव आएगा.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर NTA अब संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फैसले से करीब 4 लाख छात्रों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिनमें 44 छात्र शामिल हैं, जिन्होंने पूर्ण 720 अंक हासिल किए थे. माना जा रहा है कि इस विकास से इन 44 उम्मीदवारों की रैंकिंग में गिरावट आएगी और उनके अंक 720 में से 715 हो जाएंगे.

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया फैसले का स्वागत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि NTA दो दिनों के भीतर मेडिकल परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करेगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा, "सत्यमेव जयते", सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का कहना था कि कोई बड़ा लीक नहीं हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की चूक के प्रति शून्य सहनशीलता रखती है और परीक्षाओं की पवित्रता हमारे लिए सर्वोच्च है.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि समिति ने विशेषज्ञों की राय ली है और विभिन्न मॉडल की समीक्षा करेगी और जल्द ही एक व्यापक रिपोर्ट पेश करेगी. शिक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी नीट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. 

उन्होंने ट्वीट किया, "नीट-यूजी पर आज का फैसला अटकलों को खत्म करेगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत देगा. माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत है, जो छात्रों के हितों की रक्षा करता है."