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‘किसी को नहीं बख्शेंगे’, शाहरुख-अजय को नोटिस के बाद FDA चीफ तुकाराम मुंढे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र FDA ने Vimal Elaichi विज्ञापन को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस दिया है. कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
‘किसी को नहीं बख्शेंगे’, शाहरुख-अजय को नोटिस के बाद FDA चीफ तुकाराम मुंढे का बड़ा बयान
Courtesy: X

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA ने Vimal Elaichi के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड सितारों पर शिकंजा कसा है. एजेंसी ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FDA को आशंका है कि यह विज्ञापन प्रतिबंधित पान मसाला या तंबाकू उत्पादों का अप्रत्यक्ष अथवा सरोगेट प्रचार हो सकता है.

‘किसी को नहीं बख्शेंगे’

महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कार्रवाई को लेकर स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि विज्ञापन से जुड़ी पूरी चेन में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है और नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं. मुंढे ने कहा कि अगर किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

सेलेब्स को भी नियम देखने की सलाह

मुंढे के मुताबिक, किसी भी उत्पाद का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को विज्ञापन और उससे जुड़े दावों के लिए लागू FSSAI के नियमों की जानकारी रखनी चाहिए. FDA इस मामले को खाद्य सुरक्षा और भ्रामक विज्ञापन से जुड़े प्रावधानों के तहत देख रहा है. उन्होंने बताया कि संबंधित नियम 2018 में बनाए गए थे और 1 जुलाई 2019 से प्रभावी हुए.

सरोगेट विज्ञापन पर FDA की नजर

FDA का कहना है कि जिस कंपनी से जुड़ा विज्ञापन है, उसके खिलाफ अतीत में गुटखा बेचने के आरोपों का रिकॉर्ड सामने आया है. इसी वजह से एजेंसी यह जांच कर रही है कि Vimal Elaichi के नाम से किया गया प्रचार वास्तव में किसी प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने का माध्यम तो नहीं है. यदि जांच में गलत दावे या नियमों का उल्लंघन साबित होता है, तो जिम्मेदार पक्षों को नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म भी जांच के घेरे में

महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई केवल सेलिब्रिटी विज्ञापन तक सीमित नहीं है. विभाग ने राज्यभर में क्विक-कॉमर्स कंपनियों, होटल, रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की है. 13 अगस्त को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाद्य पदार्थ बेचने वाले 86 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इनमें से 60 को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि एक प्रतिष्ठान का संचालन अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया गया.

 Blinkit, Zepto और Instamart से जुड़े प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

FDA ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े कथित उल्लंघनों के चलते Blinkit, Zepto और Instamart से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की. इसके अलावा पारले एग्रो के चेंबूर स्थित गोदाम में एक्सपायर्ड Frooti, Appy और Apple Fizz का स्टॉक मिलने के बाद लाइसेंस निलंबित किया गया. FDA की व्यापक कार्रवाई से साफ है कि विभाग खाद्य सुरक्षा और विज्ञापन नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपना रहा है.