थाईलैंड भागे गोवा नाइटक्लब के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी, इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस हो सकता है जारी

गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई. क्लब मालिक लूथरा ब्रदर्स हादसे के तुरंत बाद थाईलैंड भाग गए और अब उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस की तैयारी हो रही है.

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Km Jaya

नई दिल्ली: गोवा के अरपोरा गांव स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में शनिवार देर रात हुई इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर क्लब के कर्मचारी और पांच पर्यटक थे. इस दर्दनाक हादसे के बाद जांच तेज हो गई है और क्लब मालिकों की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं. इसी कड़ी में गोवा पुलिस इंटरपोल से मदद लेने की तैयारी कर रही है और क्लब के मालिक सौरव लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ जल्द ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा सकता है. 

दोनों भाई घटना के कुछ ही घंटों के भीतर देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे. पुलिस के अनुसार लूथरा ब्रदर्स 7 दिसंबर की सुबह 5.30 बजे की उड़ान से फुकेट पहुंचे. पुलिस टीम जब दिल्ली स्थित उनके GTB नगर आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला. इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और दिल्ली में कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस उनके तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की तलाश भी कर रही है जो फिलहाल गायब बताया जा रहा है.

जांच में क्या आया सामने?

हादसे की जांच में सामने आया है कि क्लब में कई नियमों का उल्लंघन किया गया था. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि आतिशबाजी से आग लगी. साथ ही यह भी सामने आया कि क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं था और लाइसेंस भी बिना उचित दस्तावेजों के जारी किया गया था. यह लापरवाही आग लगने के बाद हुए बड़े नुकसान का एक बड़ा कारण मानी जा रही है.

पुलिस ने किन लोगों को किया गिरफ्तार?

पुलिस ने अब तक क्लब के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. इनमें चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियंशु ठाकुर शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली में गिरफ्तार किए गए स्टाफ सदस्य भारत कोहली को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लाया गया है.

नॉर्थ गोवा प्रशासन ने वेगाटर बीच शैक और असगांव स्थित क्लब समेत चेन की दो अन्य प्रॉपर्टीज को सील कर दिया है. सरकार ने राज्य के सभी नाइटक्लब, रेस्तरां, बार और इवेंट वेन्यू के लिए फायर सेफ्टी और भीड़ नियंत्रण से जुड़े अनिवार्य नियमों का नया दिशानिर्देश भी जारी किया है.