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सुनीता, सौरभ या आतिशी... आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराएगा तिरंगा?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं. ऐसे में सवाल ये कि आखिर इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से कौन झंडा फहराएगा. क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल तिरंगा फहराएंगी या फिर सौरभ भारद्वाज या आतिशी? खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि वे आतिशी को स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने की अनुमति दें.

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सुनीता, सौरभ या आतिशी... आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराएगा तिरंगा?
Courtesy: social media

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपील की है कि कैबिनेट मंत्री आतिशी 15 अगस्त को सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जाए. पारंपरिक रूप से छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आमतौर पर केजरीवाल झंडा फहराते हैं. 

आम आदमी पार्टी (AAP) के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सूचित किया है कि 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में कैबिनेट मंत्री आतिशी उनकी ओर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी. AAP ने कहा कि केजरीवाल ने जेल से उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि 15 अगस्त को आतिशी उनकी जगह तिरंगा फहराएंगी. 

केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने फैसला सुनाया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए उचित कारण थे. जहां तक ​​उनकी जमानत याचिका का सवाल है, अदालत ने उसका निपटारा कर दिया, जिससे केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से आगे की राहत मांगने की अनुमति मिल गई.

ED मामले में अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ED मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जमानत बॉन्ड नहीं भरा है. फिलहाल, अरविंद केजरीवाल सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में हैं. सीबीआई ने 26 जून को औपचारिक रूप से केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.