menu-icon
India Daily
share--v1

गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद इन राज्यों में बढ़ाया गया AFSPA

Home Ministry Extendeds AFSPA: गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए AFSPA को जारी रखते हुए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

auth-image
Amit Mishra
गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद इन राज्यों में बढ़ाया गया AFSPA

AFSPA In Arunachal Pradesh and Nagaland: पूर्वोत्तर भारत के राज्यों कई स्थान ऐसे हैं जहां अब भी कानून और शांति की स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है. एक तरफ जहां मणिपुर से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने नागालैंड (Nagaland) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh ) के कई जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को जारी रखते हुए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.

गृह मंत्रालय का नोटिस

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है. 24 मार्च, 2023 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था.

 

की गई कानून व्यवस्था की समीक्षा 

अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत एक अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाए.

 

क्या है AFSPA?

गौरतलब है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) देश के अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाने वाला कानून है. इसके तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी लगने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं. अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कई जिलों में वर्षों से AFSPA कानून लागू है. समय-समय पर सरकार इसकी अवधि बढ़ाती रहती है.  

यह भी पढ़ें: बिहार में अल्पसंख्यकों को मिलेगा 10 लाख का लोन 5 लाख माफ करेगी सरकार...जानें पूरी योजना
 

पढ़ें देश से जुड़ी अन्य बड़ी खबरें