AFSPA In Arunachal Pradesh and Nagaland: पूर्वोत्तर भारत के राज्यों कई स्थान ऐसे हैं जहां अब भी कानून और शांति की स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाई है. एक तरफ जहां मणिपुर से हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने नागालैंड (Nagaland) और अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh ) के कई जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को जारी रखते हुए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है. 24 मार्च, 2023 को अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था.
Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham Police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh are declared as 'disturbed area' under AFSPA for six months with effect from 1st… pic.twitter.com/CSGZCsIRGv
— ANI (@ANI) September 26, 2023
अधिसूचना में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई, महादेवपुर और चोखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत एक अक्टूबर से छह महीने की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाए.
MHA issues notification | Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek and Peren districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha PS in Kohima district; Mangkolemba,… pic.twitter.com/0DSPyoDcN3
— ANI (@ANI) September 26, 2023
गौरतलब है कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) देश के अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाने वाला कानून है. इसके तहत सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी लगने पर तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियां प्रदान की जाती हैं. अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के कई जिलों में वर्षों से AFSPA कानून लागू है. समय-समय पर सरकार इसकी अवधि बढ़ाती रहती है.
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