नई दिल्ली : दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल जेल और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. उनके बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है.
दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई… pic.twitter.com/InpJ64nX5E
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 26, 2023
अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल जेल की सजा दी है और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है.अदालत ने विजय दर्डा और अन्य दोषियों को धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
CBI ने इस मामले में अदालत से दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी. CBI ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं. मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. दरअसल दोषियों के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि इस मामले में ट्रायल पूरा करने में 9 साल लग गए. इतने सालों तक मेरे मुवक्किलों ने प्रताड़ना सही है. अधिकारी तो दिल्ली के रहने वाले हैं. लेकिन दूसरे लोग दूसरे राज्यों से सुनवाई के लिए अदालत में आते थे. ऐसे में उनकी सजा कम होनी चाहिए.