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India Daily

Kunal Kamra-Eknath Shinde Row: कुणाल कामरा और सेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज, मुंबई पुलिस ने शिंदे-कॉमेडियन विवाद में लिया एक्शन

हाल ही में उन्होंने कुणाल कामरा ने शो में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर मजाक उड़ाया था जिसके बाद वह मुश्किलें में घिरे हुए हैं. अब मुंबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि कुणाल कामरा मामले के संबंध में खार पुलिस स्टेशन में दो अपराध दर्ज किए गए हैं. 

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Edited By: Princy Sharma
Kunal Kamra-Eknath Shinde Row: कुणाल कामरा और सेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज, मुंबई पुलिस ने शिंदे-कॉमेडियन विवाद में लिया एक्शन
Courtesy: Social Media

Kunal Kamra-Eknath Shinde Row: कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने एक शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसने के बाद विवाद में फंस गए हैं. मामले को लेकर  राजनीतिक विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने सोमवार को दो FIR दर्ज की. एक कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ है और दूसरी शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हैं जिन्होंने स्टूडियो में तोड़फोड़ की. 

पुलिस ने कहा कि मामले में आगे की जांच चल रही है. खार पुलिस ने कल हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में 11 शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया.

कुणाल कामरा ने ऐसा क्या कहा था?

मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में परफॉर्म करते हुए कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को 'देशद्रोही' कहा और बॉलीवुड फिल्म 'दिल तो पागल है' के हिंदी गाने के हिंदी गाने के लिरिक्स में बदलाव करते हुए 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे की बगावत पर कटाक्ष किया.

हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़

परफॉर्मेंस के तुरंत बाद, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की और कॉमेडियन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई. विवाद बढ़ने पर जिस स्टूडियो में  कुणाल कामरा ने शो फिल्माया गया था उन्होंने क्लब बंद करने को लेकर अपडेट दिया. 

पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी 

जानकारी के लिए बता दें, हैबिटेट स्टूडियो वही जगह है जहां विवादास्पद 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो फिल्माया गया था. MIDC पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर कुणाल कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. जिसमें  353(1)(बी) (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना) और 356(2) (मानहानि) शामिल है.