कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी को मंगलवार (15 जुलाई) को लखनऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें एक मानहानि मामले में जमानत दे दी. यह मामला 2022 में हुई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित तौर पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी मंगलवार (15 जुलाई) को इस मामले में कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचे. इसके बाद उनके वकील ने जमानत अर्जी दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. राहुल गांधी को जमानत देने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें दो 20,000 रुपये के मुचलके भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया.
भारतीय सेना के खिलाफ राहुल ने की थी टिप्पणी
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ एक अपमानजनक बयान दिया था. इस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, और कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में समन भेजा था. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला था, और इससे सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था.
कोर्ट में जमानत की प्रक्रिया
लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और आत्मसमर्पण किया. इसके बाद जमानत के लिए शर्तों के साथ उनकी अर्जी स्वीकार की गई. राहुल गांधी ने कोर्ट की शर्तों के तहत दो 20,000 रुपये के मुचलके जमा किए, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिल गई.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया स्वागत
बता दें कि, लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी चार्टर्ड प्लेन से मंगलवार की दोपहर एक बजे पहुंचे. इस दौरान एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस बीच यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई सांसदों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की.