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इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा, जा सकती है सांसदी, जानें पूरा मामला

Ram Shankar Katheria Sentenced: यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद कठेरिया को 12 साल पुराने मामले में धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है.

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Edited By: Avinash Kumar Singh
इटावा से BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल की सजा, जा सकती है सांसदी, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली: यूपी के इटावा से बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीजेपी सांसद कठेरिया को 12 साल पुराने मामले में धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दो सजा के अलावा उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.सांसद कठेरिया के वकील की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है. ऐसे में दो साल की सजा के बाद बीजेपी सांसद कठेरिया की लोकसभा सदस्यता पर खतरा नजर आ रहा है.

कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाए जाने के बाद बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करता हूं. अपने कानूनन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करूंगा.

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जानें क्या है पूरा मामला

जिस मामले में बीजेपी सांसद कठेरिया को सजा सुनाई गई है. वह 16 नवंबर 2011 का मामला है. टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे. इसी दौरान स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया के साथ आए 10 से 15 समर्थकों ने भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस कर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं.

वादी की तहरीर पर बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 और 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले में थाना हरीपर्वत पुलिस की ओर से कठेरिया के खिलाफ भी आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया गया था. जिसमें गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरा होने पर मुकदमे में आज फैसला सुनाया गया है.

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