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स्वाति मालीवाल को पीटा, मारा थप्पड़, कितने संगीन हैं बिभव कुमार पर लगे आरोप, क्या हो सकती है सजा?

स्वाति मालीवाल का पुलिस ने गुरुवार देर रात मेडिकल टेस्ट कराया है. ऐसा कहा जा रहा है कि उनके चेहरे और पेट पर अंदरुनी चोटी लगी हैं. अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है.

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Edited By: India Daily Live
Bibhav Kumar, Arvind Kejriwal, Swati Maliwal
Courtesy: India Daily Live

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जेल से बाहर आते ही नई मुश्किल में फंस गए हैं. उनके निजी सचिव बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को बुरी तरह से पीटा है, उन्होंने स्वाति के पेट पर मारा और थप्पड़ भी जड़े. गुरुवार देर रात, पुलिस स्वाति मालीवाल को AIIMS दिल्ली लेकर पहुंची और मेडिकल चेकअप कराया. स्वाति 11 बजे एम्स गई थीं और सुबह 3.15 मिनट पर जाकर अस्पताल से बाहर निकलीं. बिभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. 

स्वाति मालीवाल के मुताबिक बिभव कुमार ने 13 मई को उनके साथ बदसलूकी की थी. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ही उनका बयान दर्ज कर लिया. अब वे शुक्रवार को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने जा रही हैं. स्वाति मालीवाल के आरोप सच साबित होते हैं तो उनका जेल जाना तय है.

स्वाति मालीवाल ने क्या आरोप लगाए हैं?
स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में कहा है कि बिभव कुमार ने उन्हें छड़ी से पीटा है. उनके चेहरे पर हमला किया है. उनके पेट पर वार किया है. शरीर पर जानलेवा हमला किया है और धमकी दी है. 13 मई को जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थीं, तभी बिभव कुमार ने उन पर हमला बोला.

आइए जानते हैं बिभव कुमार पर कौन-कौन सी धाराएं लगी हैं?

13 मई को हुई इस घटना के बाद बिभव कुमार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323, 506, 509 के तहत केस दर्ज किया है. सु्प्रीम कोर्ट के एडवोकेट सौरभ शर्मा बताते हैं, कि धारा 354, छेड़छाड़ से संबंधित धारा है. 

धारा 354 के तहत अगर आरोप साबित होता है तो इस केस के लिए कम से कम उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ दोषी को जुर्माना भी देना पड़ता है.

एडवोकेट शुभम गुप्ता बताते हैं कि धारा 323 मारपीट से संबंधित धारा है. अगर इसके तहत बिभव कुमार दोषी होते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है.

एडवोकेट विशाल अरुण मिश्र बताते हैं कि 506 जान से मारने की धमकी देने पर लगाई जाती है. अगर केस साबित होता है तो तो 2 की सजा और जुर्माना लग सकता है. धारा 509 अभद्र कमेंट करने से संबंधित धारा है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना लग सकता है.

मारपीट पर क्या बोलीं हैं स्वाति मालीवाल?
स्वाति मालीवाल ने X पर एक दिन पहले पोस्ट भी किया था, 'मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था. मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है. मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी. पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं. जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूं. जिन लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे. देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं. BJP वालों से खास गुजारिश है इस घटना पे राजनीति न करें.'
 

स्वाति मालीवाल पर क्या कह रहा है NCW?
NCW प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कहा है, 'जब हमने सोशल मीडिया पर यह देखा तो हमने स्वत: संज्ञान लिया. मैं सब कुछ करीब से देख रही थी और मैंने उनसे बाहर आकर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया. मुझे लगता है वह सदमे में थी क्योंकि कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि उन्हें अपने नेता के आवास पर इस तरह से पीटा जाएगा.'


रेखा शर्मा ने कहा, 'वह एक सांसद हैं जो हमेशा महिलाओं के मुद्दों को उठाती रही हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ हूं, और आप बाहर आएं और शिकायत करें, बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई.'