Ashish Kapoor Gets Bail: टीवी एक्टर आशीष कपूर को मिली जमानत, दिल्ली रेप केस में कोर्ट का फैसला, कुछ शर्तों के साथ रिहा
टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है. यह मामला अगस्त 2025 में दिल्ली के एक हाउस पार्टी के दौरान कथित गैंग रेप का है, जिसमें एक महिला ने आशीष समेत कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे. आशीष को 3 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 10 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज भूपिंदर सिंह ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली.
Ashish Kapoor Gets Bail: टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर आशीष कपूर को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दे दी है. यह मामला अगस्त 2025 में दिल्ली के एक हाउस पार्टी के दौरान कथित गैंग रेप का है, जिसमें एक महिला ने आशीष समेत कुछ लोगों पर आरोप लगाए थे. आशीष को 3 सितंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 10 सितंबर को एडिशनल सेशंस जज भूपिंदर सिंह ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली. कोर्ट ने कहा कि जांच में अब उनकी जरूरत नहीं है और उनके पास साफ रिकॉर्ड है. हालांकि जमानत के लिए कुछ सख्त शर्तें लगाई गई हैं.
आशीष कपूर को 'सरस्वतीचंद्र', 'देखा एक ख्वाब' और 'मोल्क्की रिश्तों की अग्निपरीक्षा' जैसे पॉपुलर सीरियल्स के लिए जाना जाता है. 40 साल के इस एक्टर की गिरफ्तारी ने टीवी वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया था. पीड़िता, जो दिल्ली के पंजाबी बाग में रहने वाली एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाली 24 साल की महिला है, ने शिकायत दर्ज कराई थी. उसके मुताबिक वह पार्टी में पहली बार आशीष और उनके दोस्तों से मिली. आरोप है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई. फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर गैंग रेप किया गया. इस पर 11 अगस्त 2025 को FIR दर्ज हुई, जिसमें रेप, गैंग रेप और चोट पहुंचाने जैसे धाराओं के तहत केस चला.
टीवी एक्टर आशीष कपूर को जमानत
पुलिस ने आशीष को पुणे से गिरफ्तार किया था, जहां वह छिपे हुए थे. उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद यह कार्रवाई हुई. कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिर्फ 4 दिन दी. आखिरकार 6 सितंबर को उन्हें 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया. लेकिन जमानत सुनवाई में कोर्ट ने CCTV फुटेज, आशीष के सहयोग और सबूतों को देखा. जज ने कहा कि आरोपी दिल्ली का स्थायी निवासी है और जांच पूरी हो चुकी है. साथ ही को-आरोपी कपिल गुप्ता को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी थी.
दिल्ली रेप केस में कोर्ट का फैसला
जमानत की शर्तें सख्त हैं. आशीष को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि का सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करना होगा. उन्हें हमेशा मोबाइल फोन एक्टिव रखना है, जिसमें लोकेशन सर्विस ऑन रहनी चाहिए. कोर्ट ने जांच में लापरवाही भी नोटिस की, जैसे कि आरोपी को तय समय से पहले कोर्ट में पेश न करना. आशीष के वकील दीपक शर्मा ने दावा किया कि आरोप झूठे हैं और यह केस पैसे वसूलने के लिए फाइल किया गया. पीड़िता पर भी पहले शिकायतें करने का आरोप लगाया गया.