Saif Ali Khan Attack: 15 जनवरी को सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को 70 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया. यह गिरफ्तारी शनिवार रात ठाणे के कसारवडवली स्थित हीरानंदानी एस्टेट के पीछे झाड़ियों में सोते हुए हुई. पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद कई जरूरी खुलासे किए हैं, जिनसे इस हमले से जुड़े नए तथ्यों का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस की कार्रवाई में 35 टीमों ने मिलकर 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले.
सैफ अली खान पर हमला करने के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया. पुलिस को शक था कि आरोपी मुंबई से बाहर भाग सकता है या फिर कहीं आसपास छुपा हो सकता है. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी ठाणे में एक झाड़ी के पीछे सो रहा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया. इस सफलता के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए.
आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और वह बांग्लादेश का नागरिक है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अवैध तरीके से भारत में घुस आया था और उसके पास कोई वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था. आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन था और वह लगातार अपना नाम बदलता रहा ताकि वह पकड़ा न जा सके. गिरफ्तारी के समय उसने अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन बाद में उसने अपना असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया. उसकी उम्र 30 साल है.
पुलिस ने बताया कि आरोपी सैफ अली खान के घर चोरी करने के इरादे से घुसा था. वह छह महीने पहले मुंबई आया था और आसपास के इलाकों में रहने के बाद कुछ समय के लिए वापस चला गया था. आरोपी 15 दिन पहले मुंबई लौट आया और फिर से आसपास के इलाकों में रहा. उसने बार-बार अपना नाम बदलने की कोशिश की ताकि पुलिस से बच सके. पुलिस ने आरोपी की मंशा को लेकर भी कई खुलासे किए. सैफ के घर में घुसने के बाद उसने चाकू से हमला किया, जिससे सैफ अली खान को गंभीर चोटें आईं.
डीसीपी दीक्षित गेडम ने जानकारी दी कि आरोपी के पास कोई भी वैध भारतीय दस्तावेज नहीं था, जिससे यह साबित होता है कि वह अवैध रूप से भारत में आया था. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 311, 312, 331(4), 331(6), और 331(7) के तहत केस दर्ज किया गया है.