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'कोई मेलोड्रामा नहीं...', करिश्मा कपूर की बेटी की 2 महीने से नहीं भरी गई फीस, जज ने लगा दी फटकार

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की ₹30,000 करोड़ संपत्ति मामले में नया मोड़ आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने दावा किया कि अमेरिका में पढ़ रही समायरा की दो महीनों की फीस नहीं भरी गई।

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Edited By: Princy Sharma
Karisma Kapoor Daughter India Daily
Courtesy: Pinterest

मुंबई: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की ₹30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आया है. यह मामला एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के बच्चों, समायरा और कियान से जुड़ा है. शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में उनके वकील का एक चौंकाने वाला दावा सुना गया कि समायरा, जो अमेरिका में पढ़ती है उनकी स्कूल फीस पिछले दो महीनों से नहीं भरी गई है.

करिश्मा के बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि वैवाहिक आदेश के अनुसार, संजय कपूर उनके सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि संजय की संपत्ति वर्तमान में उनकी विधवा प्रिया कपूर के कंट्रोल में है, इसलिए यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के खर्चों का समय पर भुगतान किया जाए.

प्रिया कपूर ने आरोपों को ठुकराया

यह सुनकर न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा, 'मैं नहीं चाहती कि यह सुनवाई नाटकीय हो.' न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत कार्यवाही के दौरान अनावश्यक भावनात्मक तर्क या सनसनीखेज दावे नहीं चाहती. इसके तुरंत बाद, प्रिया कपूर की ओर से एडवोकेट राजीव नायर ने इस दावे को चुनौती दी. उन्होंने तर्क दिया कि समायरा और कियान द्वारा उठाया गया हर खर्च पहले ही चुकाया जा चुका है और कहा कि अदालत में इस फीस के मुद्दे को उठाना मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश जैसा लग रहा है.

न्यायाधीश ने क्या कहा?

इसके बाद न्यायमूर्ति सिंह ने प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्येल त्रेहान को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसे छोटे-मोटे मुद्दे अदालत में दोबारा न आएं. न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, 'मैं इस पर 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता. यह सवाल मेरी अदालत में दोबारा नहीं आना चाहिए.'

वे अदालत में क्यों हैं?

यह सुनवाई करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर एक अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का हिस्सा थी. वे चाहते हैं कि अदालत प्रिया कपूर को मामले का फैसला आने तक संजय कपूर की किसी भी संपत्ति को बेचने या ट्रांसफर करने से रोके. मुख्य मुकदमे में, समायरा और कियान का आरोप है कि प्रिया कपूर ने संजय कपूर की संपत्ति पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उनकी वसीयत में जालसाजी की है. अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई अगले हफ्ते के लिए निर्धारित की है.

क्या है पूरा मामला?

संजय कपूर का पिछले साल जून में लंदन में पोलो खेलते समय दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था. उनके बच्चे अब उनकी ₹30,000 करोड़ की विशाल संपत्ति में अपने हिस्से के लिए लड़ रहे हैं, जिससे यह हाल के वर्षों की सबसे चर्चित विरासत की लड़ाइयों में से एक बन गई है.