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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सुनाया बड़ा फैसला, जानें कब रिलीज होगी विवादित डॉक्यू सीरीज?

दिल्ली हाईकोर्ट में गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने खुद याचिका दायर कर इस सीरीज की रिलीज रोकने की मांग की थी. सोमवार को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई खत्म कर दी. कोर्ट ने कहा कि अब याचिका में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले ही Zee5 को तीन एडवाइजरी जारी कर चुका है. इनमें सीरीज रिलीज न करने की सलाह दी गई है.

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Edited By: Antima Pal
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' की रिलीज पर सुनाया बड़ा फैसला, जानें कब रिलीज होगी विवादित डॉक्यू सीरीज?
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मुंबई: मनोरंजन की दुनिया में इन दिनों गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई पर बनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' काफी चर्चा में है. यह सीरीज 27 अप्रैल 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार की सख्त एडवाइजरी और कोर्ट की सुनवाई के बाद अब इसकी रिलीज अनिश्चितकाल के लिए टल गई है.

'अब याचिका में कुछ बचा नहीं'

दिल्ली हाईकोर्ट में गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई ने खुद याचिका दायर कर इस सीरीज की रिलीज रोकने की मांग की थी. सोमवार को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई खत्म कर दी. कोर्ट ने कहा कि अब याचिका में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले ही Zee5 को तीन एडवाइजरी जारी कर चुका है. इनमें सीरीज रिलीज न करने की सलाह दी गई है.

कोर्ट का साफ मत था कि जब तक ये एडवाइजरी रद्द नहीं होती, तब तक मेकर्स या प्लेटफॉर्म इस डॉक्यू सीरीज को रिलीज नहीं कर सकते. Zee5 की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वे केंद्र सरकार की इन एडवाइजरी को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं.

विवाद क्यों शुरू हुआ?

यह डॉक्यू सीरीज लारेंस बिश्नोई के जीवन, उनके अपराधों और पंजाब में गैंगस्टर कल्चर पर आधारित थी. पंजाब पुलिस और पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने इसमें अपराध को ग्लोरिफाई करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि ऐसी कंटेंट से युवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है और राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है. 

केंद्र सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जांच के बाद Zee5 को लिखित रूप में सलाह दी कि सीरीज रिलीज न की जाए, क्योंकि इसमें फैक्टुअल गलतियां हो सकती हैं और यह ऑर्गनाइज्ड क्राइम को रोमांटिक बना सकती है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद केंद्र ने एक्शन लिया.

अब क्या होगा आगे?

Zee5 प्लेटफॉर्म ने कोर्ट में कहा कि वे एडवाइजरी के खिलाफ उचित कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. अगर वे याचिका दायर करते हैं तो मामला फिर से कोर्ट में आ सकता है. फिलहाल सीरीज की रिलीज पर रोक बनी हुई है. लारेंस बिश्नोई की याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन असली लड़ाई अब सरकार की एडवाइजरी बनाम Zee5 के बीच हो सकती है.