Girls Overcoat Dress Code: पुडुचेरी में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए अब एक नया ड्रेस कोड लागू हो गया है. इस नियम के तहत, सभी लड़कियों को स्कूल आने पर ओवरकोट पहनना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक सी. गवौरी के अनुसार, स्कूल शिक्षा निदेशक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
सभी स्कूल निरीक्षण अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे ओवरकोट का निर्धारित डिजाइन अपने-अपने अधीनस्थ स्कूलों को भेजें. इसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्राएं उसी डिजाइन के अनुसार ओवरकोट पहनकर आएं.
सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला मुख्य रूप से छात्राओं को किसी भी तरह की असुविधा या असुरक्षा से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है. इससे पहले, इसी साल जनवरी के अंत में, शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए भी कुछ सख्त निर्देश जारी किए थे, जिनमें शाम 6 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास न लगाने और वीकेंड या सार्वजनिक छुट्टियों पर पढ़ाई न कराने का आदेश शामिल था.
पुडुचेरी सरकार ने हाल ही में एक और अहम फैसला लेते हुए सरकारी स्कूलों के छात्रों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने का नोटिफिकेशन जारी किया है. उच्च शिक्षा विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम सरकारी और निजी वित्तपोषित संस्थानों में सरकारी कोटे के तहत सीटों पर लागू होगा. जिन कोर्सेज में यह आरक्षण मिलेगा, उनमें इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, कृषि एवं बागवानी, नर्सिंग, जीव विज्ञान आधारित पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, फार्मेसी, कानून, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स शामिल हैं.
केंद्रीयकृत प्रवेश समिति (CENTAC) अब शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी. इससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर मिलने की उम्मीद है.
पुडुचेरी सरकार के ये कदम बताते हैं कि वह एक साथ छात्राओं की सुरक्षा और सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. जहां ओवरकोट का नियम लड़कियों की व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखकर लाया गया है, वहीं आरक्षण नीति से शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक मजबूत रास्ता तैयार होगा.