नई दिल्ली: बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा, जुलाई 2024 में, "मैंने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एक पूरी समीक्षा की घोषणा की थी. यह रिकॉर्ड समय में पूरी हुई. अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा." इसके साथ ही ओवरसीज टूर प्रोग्राम की बिक्री पर टीसीएस दर को भी घटा दिया गया है.
उन्होंने कहा, "मैं ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर TCS दर को मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं." इसके साथ ही एक और प्रस्ताव रखा गया है कि मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिया गया कोई भी ब्याज इनकम टैक्स से मुक्त होगा और इस पर कोई TDS नहीं काटा जाएगा."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे टैक्सपेयर्स के लिए भी एक प्रस्ताव रखा है. उन्होंने कहा, "हम FY27 के बजट में छोटे टैक्सपेयर्स के लिए नियम-आधारित ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव देते हैं.” साथ ही कहा है कि जो लोग ITR-1 और ITR-2 फाइल करते हैं उनके लिए फाइलिंग डेट 31 जुलाई तक होगी. वहीं, नॉन-ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
इसके अलावा सीतारमण ने कहा, "31 मार्च तक मामूली फीस देकर रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. छोटी-मोटी गलती पर केवल जुर्माना लगेगा. वहीं, 20 लाख रुपये से कम नॉन-इमूवेबल असेस्ट्स का खुलासा न करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें अभियोजन से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं."
बजट की घोषणा के बाद 1 अप्रैल से, इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा. यह उस टैक्स कानून की जगह लेगा, जो 6 दशकों से चला आ रहा था. सीतारमण ने कहा, “यह (डायरेक्ट टैक्स कोड) रिकॉर्ड समय में पूरा हो गया है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. आसान इनकम टैक्स नियम और फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे."