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भगोड़े मेहुल चोकसी पर SEBI बड़ा एक्शन: 2.1 करोड़ की वसूली के लिए बैंक खाते और शेयर किए जब्त

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
SEBI attaches bank, demat, MF accounts of Mehul Choksi to recover ₹2.1 crore dues

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने के लिए की गई है. सेबी ने 4 जून 2025 को जारी एक नोटिस में कहा कि बकाया राशि में 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है.  

क्या था पूरा मामला

चोकसी, जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे, और नीरव मोदी के मामा हैं, ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की. दोनों 2018 में PNB घोटाले के उजागर होने के बाद भारत छोड़कर फरार हो गए. चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहे थे और 2024 में बेल्जियम में इलाज के लिए जाने पर गिरफ्तार किए गए. सेबी ने जनवरी 2022 में चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें एक साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया था.  

इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप
सेबी ने पाया कि चोकसी ने दिसंबर 2017 में राकेश गिर्धारीलाल गजेरा को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (UPSI) दी थी. गजेरा ने गीतांजलि जेम्स में अपनी 5.75% हिस्सेदारी बेच दी थी, ताकि घोटाले के सार्वजनिक होने से पहले नुकसान से बचा जा सके. सेबी ने कहा, “नोटिसी नंबर 1 (चोकसी) ने बिना किसी कानूनी दायित्व या वैध उद्देश्य के नोटिसी नंबर 2 (गजेरा) को UPSI दी थी.”  

वसूली के लिए कदम
सेबी ने बैंकों, डिपॉजिटरी (CDSL और NSDL), और म्यूचुअल फंड्स को चोकसी के खातों से कोई डेबिट न करने का निर्देश दिया, हालांकि क्रेडिट की अनुमति है. सेबी ने चेतावनी दी कि चोकसी अपने खातों, म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में राशि का निपटान कर सकते हैं, जिससे वसूली में देरी हो सकती है.