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ITR Filing 2026: CA की जरूरत नहीं! सिर्फ 30 मिनट में खुद भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए पूरा आसान प्रोसेस

ITR फाइलिंग 2026 की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16 और एआईएस की मदद से इसे 30 मिनट में खुद भर सकते हैं. समय पर वेरिफिकेशन न करने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है.

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
ITR Filing 2026: CA की जरूरत नहीं! सिर्फ 30 मिनट में खुद भरें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए पूरा आसान प्रोसेस
Courtesy: ai generated

असेसमेंट ईयर 2026 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप हर साल सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देकर अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करवाते हैं तो इस बार आप वह खर्च बचा सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग का ऑनलाइन पोर्टल अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है जिससे नौकरीपेशा लोग अपना रिटर्न खुद ही भर पा रहे हैं.

अगर आपके पास फॉर्म 16, PAN कार्ड, आधार और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसी बुनियादी चीजें मौजूद हैं तो आप सिर्फ 30 मिनट में यह काम निपटा सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आखिरी हफ्ते का इंतजार न करें, क्योंकि उस समय वेबसाइट पर हैवी ट्रैफिक होने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं.

ITR क्या है और यह क्यों जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म है जिसके जरिए आप सरकार को अपनी सालाना कमाई, टैक्स भुगतान और अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स कटा हो तो उसके रिफंड का ब्योरा देते हैं. इसके अलावा, जब आप होम लोन, पर्सनल लोन या वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो ITR को इनकम प्रूफ के तौर पर मांगा जाता है. समय पर इसे भरने से आप भविष्य के कानूनी झंझटों से भी बच जाते हैं.

किसे भरना चाहिए ITR?

आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए अगर:

  • आपकी सालाना आमदनी तय टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है.
  • आपकी सैलरी से टैक्स यानी TDS कटा है और आप उसका रिफंड वापस पाना चाहते हैं.
  • आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने से मुनाफा यानी कैपिटल गेन्स हुआ हो.
  • आपने बड़े वित्तीय लेनदेन किए हों जिनकी जानकारी सरकार को देना जरूरी है.
  • फाइलिंग से पहले ये पेपर्स रखें तैयार

शुरुआत करने से पहले इन जरूरी दस्तावेजों को अपने पास संभालकर रख लें-

  • फॉर्म 16 (Form 16)
  • एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)
  • फॉर्म 26AS (Form 26AS)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • निवेश के सबूत, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत छूट का दावा कर रहे हैं.
  • फॉर्म 16 में दी गई जानकारियों का मिलान AIS और फॉर्म 26AS से जरूर कर लें ताकि कोई गलती न हो.

ITR भरने का आसान तरीका

1. पोर्टल पर लॉग-इन करें- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन PAN नंबर व पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें. नए यूजर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. यह भी पक्का कर लें कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक्ड हों.

2. AIS और फॉर्म 26AS चेक करें- इन दोनों पेपर्स को ध्यान से देखें. अगर इनमें दी गई जानकारी आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं खा रही है, तो रिटर्न भरने से पहले उसे सुधार लें.

3. सही ITR फॉर्म चुनें- ITR-1 50 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी वाले लोगों के लिए होता है. ITR-2 उनके लिए होता है जिन्हें कैपिटल गेन्स हुआ हो या जिनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो. ITR-3 बिजनेस या प्रोफेशनल कमाई वालों के लिए होता है. ITR-4 अनुमानित बिजनेस इनकम वालों के लिए होता है.

4. न्यू या ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव- अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट रखा गया है. लेकिन अगर आप 80C, 80D या होम लोन के तहत भारी छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है. आप पोर्टल पर मौजूद टैक्स कैलकुलेटर से दोनों की तुलना कर सकते हैं.

5. पहले से भरी जानकारी को री- चेक करें- फॉर्म सबमिट करने से पहले अपनी सैलरी, टीडीएस (TDS), ब्याज से होने वाली कमाई और बैंक अकाउंट नंबर जैसी जानकारियों को एक बार अच्छे से देख लें.

ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें

रिटर्न सबमिट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करना सबसे जरूरी कदम है. आप इसे आधार ओटीपी (OTP), नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर के जरिए कर सकते हैं. याद रखें, अगर सबमिट करने के 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया गया तो आपका भरा हुआ रिटर्न अमान्य यानी रिजेक्ट माना जा सकता है.

इन आम गलतियों से बचें

  • AIS और फॉर्म 26AS को बिना देखे रिटर्न फाइल करना.
  • गलत ITR फॉर्म चुन लेना.
  • बैंक अकाउंट की डिटेल्स चेक न करना.
  • कमाई के सभी जरियों जैसे बैंक ब्याज को न दिखाना.
  • फॉर्म जमा करने के बाद ई-वेरिफिकेशन भूल जाना.

थोड़ी सी समझदारी और तैयारी से आप बिना किसी तनाव के घर बैठे अपना टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं.