1 अगस्त से बदलने वाले हैं FASTag के नियम, अगर नहीं किया ये काम तो अकाउंट हो जाएगा ब्लैकलिस्ट

FASTag New Rules: FASTag को लेकर 1 अगस्त से कई नियम बदलने जा रहे हैं. इन नियमों में कार मालिक की KYC कराने से लेकर फोन नंबर अपडेट कराने तक कई नियम शामिल हैं. साथ ही 5 साल से पुराने फास्टैग को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में सबकुछ.

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FASTag New Rules: FASTag के नियम कल यानी 1 अगस्त से बदलने जा रहे हैं, जिसमें कई नए नियम शामिल हैं. नए नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा पर लोगों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए FASTag अकाउंट्स में जरूरी बदलाव किए जाएंगे. नए नियमों का पालन न करने पर FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. FASTag नियमों में किए गए बदलावों का उद्देश्य टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ को कम करना है. साथ ही पेमेंट करने में जो समय लगता है उस समय को भी कम करना है. 

FASTag नियमों में सबसे बड़ा बदलाव नो योर कस्टमर (KYC) प्रोसेस है. नए नियमों के अनुसार, पांच साल या उससे ज्यादा पुराने FASTag अकाउंट्स को बदलना होगा. FASTag यूजर्स को यह चेक करना होगा कि उन्होंने फास्टैग कब लिया था. क्योंकि अगर वो ज्यादा पुराने निकलते हैं तो FASTag अकाउंट अमान्य हो जाएंगे.

FASTag के लिए करानी होगी KYC:

बता दें कि न्यूनतम तीन साल पुराने FASTag अकाउंट्स को KYC करानी होगी. इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. अगर 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो फास्टैग अकाउंट को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. इसके अलावा अकाउंट को कार मालिक के फोन नंबर से लिक करना भी शामिल है. 

बता दें कि अप्रैल में, कई कारों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए नया नियम लाया गया था जिसमें एक कार के लिए एक फास्टैग अकाउंट का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया था. इसके लिए कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अलावा मालिक का फोन नंबर देना भी जरूरी किया गया था. 

इस प्रोसेस को पूरा करे के बाद व्हीकल के आगे और साइड की फोटोज भी अपलोडज करनी होंगी. डेडलाइन के बाद जो भी नई कार खरीदेगा उसे तीन महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना होगा.