बिहार विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन नीतीश कुमार की सरकार बड़ा फैसला करने जा रही है. पेपर लीक के खिलाफ बिहार में एक बिल पेश होने वाला है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए बेहद सख्त नियम बनाए जाने की तैयारी हो रही है.
पेपर लीक में शामिल होने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी. जो लोग इसमें शामिल होंगे, उन्हें 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है. नए बिल में 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.
यह कानून, राज्य सरकार की सभी परीक्षाओं पर लागू होगा. अगर इन परीक्षाओं में पेपर लीक होता है तो अभ्यर्थियों को 3 से 5 साल की सजा मिलेगी और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे. देखें क्या है ये पूरा मामला.