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अगर डेडलाइन पर नहीं भरा ITR तो फिक्र नहीं, जानें कैसे बच सकते हैं कार्रवाई से

ITR Filing Last Date: आयकर दे दायरे में आने वाले लोगों के लिए 31 जुलाई 2023 की तारीख काफी अहम है जो कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है और अगर इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो तय समय पर तारीख नहीं फाइल कर सकते हैं.

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Vineet Kumar
अगर डेडलाइन पर नहीं भरा ITR तो फिक्र नहीं, जानें कैसे बच सकते हैं कार्रवाई से

ITR Filing Last Date: आयकर दे दायरे में आने वाले लोगों के लिए 31 जुलाई 2023 की तारीख काफी अहम है जो कि इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है और अगर इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर उन लोगों का क्या होगा जो तय समय पर तारीख नहीं फाइल कर सकते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको उन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं जिसके तहत आप डेडलाइन बीत जाने के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और कार्रवाई से बच सकते हैं.

इस नियम के तहत नहीं लिया जाएगा जुर्माना

आयकर विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार 30 जुलाई तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है तो वहीं पर 1.30 करोड़ लोगों ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर किया है. 30 जुलाई को ही करीब 27 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया था. ऐसे में अगर आप 31 जुलाई तक 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो धारा 139 के तहत आपसे जुर्माना नहीं लिया जाएगा. धारा 139 के तहत अगर आपकी इनकम टैक्स स्लैब में छूट से नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं है.

डेडलाइन के बाद भी ऐसे भर सकते हैं आईटीआर

हालांकि अगर आप इसके बावजूद आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो धारा 234F के तहत लेट फीस देकर आप इसे भर सकते हैं. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम होती है तो आपको 1 हजार रुपये देना होगा और अगर ये इससे ज्यादा है तो वहां पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं अगर आपक पिछले कुछ सालों की आईटीआर नहीं फाइल कर सके हैं तो आप उसे भी इसी नियम के तहत फाइल कर सकते हैं.

आईटीआर नहीं फाइल करने पर हो सकती है जेल

अगर आप डेडलाइन समाप्त होने के बाद रिटर्न भरते हैं तो इसे अपडेट आईटीआर कहते हैं जिसे भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है. गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर आप टैक्स के दायरे में आने के बावजूद टैक्स नहीं देते हैं तो आप पर जुर्माना, टैक्स की रकम और उस पर ब्याज के साथ जुर्माना तो वहीं पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है. इसके तहत कानूनन व्यक्ति पर 3 महीने से 2 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान भी है. आपको बता दें कि अगर चोरी किया गया टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है.

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