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Vedanta पर गिरी Sebi की गाज, 76 पन्नों के एक आदेश में लगाया 78 करोड़ का जुर्माना!

Vedanta: सेबी ने 2017 की एक शिकायत पर आदेश जारी करते हुए वेदांता को 78 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है. दरअसल, कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा नहीं दिया था जिस पर शेयर होल्डर ने सेबी से शिकायत की थी.

India Daily Live

Vedanta Ltd: मंगलवार को शेयर मार्केट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. सोमवार की तरह मंगलवार को भी बाजार में गिरावट का दौर जारी रहा. कई शेयरों में भारी गिरावट देखी गई. वहीं दूसरी ओर सेबी ने 2017 की एक शिकायत पर वेदांता को एक आदेश दिया है. मार्केट रेगुलेटरी सेबी (SEBI) ने वेदांता लिमिटेड को केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (Cairn UK Holdings Limited) को 77.62 करोड़ रुपये देने को कहा है. इसके साथ उसे इस पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी देना पड़ेगा.  डिविडेंड के पैसे देने में देरी करने के वजह से सेबी ने यह वेदांता को यह निर्देश दिया है.

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने वेदांता लिमिटेड को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया है. यानी डिविडेंड का पैसा तो वेदांता को देना होगा. साथ ही उस पर साधारण ब्याज भी देना होगा. 

इन लोगों को मार्केट से दुर रहने का आदेश

इसके अलावा सेबी ने वेदांता के वॉयस चेयरमैन नवीन अग्रवाल, तरुण जैन थॉमस अल्बानीज़ और अरुण कुमार को सिक्योरिटी मार्केट की पहुंच से 2 महीने दूर रहने को कहा है. इसके साथ ही प्रिया अग्रवाल, के वेंकटरमणन, ललिता डी गुप्ते, अमन मेहता, रवि कांत और एडवर्ड को बाजार से एक महीने दूर रहने को कहा है.

76 पन्नों का आदेश

वेदांता को केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (CUHL) कुल  77,62,55,05 रुपये का भुगतान वो भी प्रतिवर्ष 18 फीसदी की दर से साधारण ब्याज 45 दिनों के भीतर देना होगा. सेबी ने अपने 76 पन्नों के आदेश में ये कहा है.

13 अप्रैल 2017 को केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड ने सेबी में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि डिविडेंड का 340.65 करोड़ रुपये का पैसा नहीं मिला है. CUHL ने 11 अप्रैल 2016 को वेदांता लिमिटेड में (पूर्व में  Cairn India) 18 करोड़ के इक्विटी शेयर खरीदे थे. इसके बाद वेदांता में केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड की भी शेयर होल्डिंग हो गई थी.