ITR Filing Deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. यानी टैक्सपेयर्स के पास अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है. आयकर विभाग की ओर से अभी तक ड्यू डेट बढ़ाने का कोई ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए यह ज़रूरी है कि आप समय रहते अपना रिटर्न भर लें. यदि आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिनमें जुर्माना, ब्याज और टैक्स रिफंड में देरी जैसी दिक्कतें शामिल हैं.
विशेषज्ञों के अनुसार समय पर रिटर्न फाइल करने से न सिर्फ टैक्स अनुपालन सुनिश्चित होता है, बल्कि इससे आपके वित्तीय रिकॉर्ड भी मजबूत रहते हैं. इसके अलावा, होम लोन, एजुकेशन लोन जैसी वित्तीय गतिविधियों के लिए भी ITR की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आप डेडलाइन चूक गए तो नुकसान आपका ही होगा. आइए विस्तार से समझते हैं कि समय पर ITR फाइल न करने के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं और इसे ऑनलाइन कैसे आसानी से फाइल किया जा सकता है.
समय पर ITR फाइल करने से आपका वित्तीय रिकॉर्ड साफ-सुथरा रहता है और आपको किसी तरह का जुर्माना या ब्याज नहीं देना पड़ता. साथ ही, रिफंड की प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो जाती है.
अगर आप तय समयसीमा में ITR नहीं भरते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. लेकिन इस पर जुर्माना लगेगा. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों पर 5,000 रुपये और 5 लाख रुपये से कम आय वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
जिन टैक्सपेयर को टैक्स रिफंड मिलना है, उन्हें देरी से पैसा मिलेगा. यानी समय पर रिटर्न फाइल न करना सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा.
अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बकाया है और आपने ITR फाइल नहीं किया, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा. इससे आपकी टैक्स देनदारी और बढ़ जाएगी.
ITR फाइल करते समय आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवेश प्रमाण (PPF, FD, होम लोन ब्याज सर्टिफिकेट आदि) ज़रूर होने चाहिए. इनके बिना प्रक्रिया अधूरी रह सकती है.
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