31 लाख PF खातों में फंसे हैं 9,000 करोड़! कहीं आपका पैसा भी तो लावारिस नहीं, घर बैठे ऐसे करें क्लेम
EPFO से जुड़े एक RTI खुलासे में देश के 30.91 लाख निष्क्रिय PF खातों में करीब 9,330 करोड़ रुपये की लावारिस राशि होने की जानकारी सामने आई है. पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें कमी जरूर आई है.
नई दिल्ली: नौकरी बदलने के बाद कई बार कर्मचारी अपने पुराने PF खाते पर ध्यान नहीं दे पाते. धीरे धीरे यही रकम खाते में पड़ी रह जाती है और उसका दावा नहीं हो पाता. अब एक RTI रिपोर्ट से सामने आए आंकड़ों ने इस ओर फिर ध्यान खींचा है. देश में 30.91 लाख निष्क्रिय PF खातों में करीब 9,330 करोड़ रुपये की लावारिस राशि जमा है. हालांकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में खातों और रकम, दोनों में कमी आई है.
ऑनलाइन क्लेम
यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब EPF Scheme 2026 लागू हो चुकी है. 29 जून 2026 से प्रभावी इस योजना ने EPF Scheme, 1952 की जगह ली है. इसका उद्देश्य करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्यों के लिए PF व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है. अगर आपका पैसा पुराने PF खाते में है, तो जरूरी शर्तें पूरी होने पर ऑनलाइन क्लेम के जरिए उसे बैंक खाते में ट्रांसफर कराया जा सकता है.
पहले इन चीजों को रखें तैयार
ऑनलाइन PF क्लेम के लिए आपका UAN सक्रिय होना जरूरी है. साथ ही आधार, PAN और बैंक खाता UAN से लिंक और सत्यापित होना चाहिए. आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर भी चालू रहना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान OTP से सत्यापन किया जाता है. ये शर्तें पूरी होने के बाद EPFO Member Portal पर जाकर UAN, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से लॉगिन करना होगा.
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जरूरत के हिसाब से चुनें सही फॉर्म
लॉगिन के बाद Online Services में जाकर Claim Form 31, 19, 10C & 10D विकल्प मिलता है. नौकरी के दौरान बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या मकान निर्माण जैसी जरूरत के लिए आंशिक PF निकालना हो तो Form 31 चुना जाता है. नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद पूरा PF फंड सेटल करने के लिए Form 19 और पेंशन फंड की राशि निकालने के लिए Form 10C का इस्तेमाल किया जाता है.
बैंक खाते की जानकारी ऐसे भरें
क्लेम प्रक्रिया में UAN से जुड़े बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर Verify करना होता है. इसके बाद Proceed for Online Claim पर जाकर जरूरत के मुताबिक फॉर्म चुनें. फिर निकासी का कारण, मांगी गई राशि और वर्तमान पता भरना होगा. बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की साफ स्कैन कॉपी JPEG या JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी. फाइल का आकार 100 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए.
OTP के बाद पूरा होगा ऑनलाइन क्लेम
अंतिम चरण में घोषणा वाले बॉक्स को चुनकर Get Aadhaar OTP पर क्लिक करना होगा. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP दर्ज करने के बाद Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करें. आवेदन जमा होने के बाद EPFO Passbook Portal पर Track Claim Status से स्थिति देखी जा सकती है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आमतौर पर 7 से 15 कार्यदिवस में स्वीकृत राशि बैंक खाते में जमा हो जाती है.