नई दिल्ली: पैन कार्ड का इस्तेमाल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने आदि के लिए किया जाता है. अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो डिएक्टिवेट होने का खतरा रहता है. सभी पैन कार्ड धारकों को अब CBDT की डेडलाइन तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पैन डीएक्टिवेट होने का खतरा रहेगा.
अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 तक है. अगर यह डेडलाइन मिस हो जाती है तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं.
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाना होगा.
इसके बाद लेफ्ट पैनल पर लिंक आधार टैब पर क्लिक करना होगा.
अपना पैन और आधार नंबर डालें. फिर वैलिडेट बटन पर क्लिक करें.
अगर आपका आधार और पैन पहले से ही लिंक हैं, तो यह एक पॉप-अप मैसेज दिखाएगा. अगर नहीं, तो यह आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा. इसके बाद आपके पास एक OTP भेजा जाएगा.
इससे आपके पैन को आपके आधार नंबर से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा.
फिर लिंक आधार स्टेटस सेलेक्ट करना होगा.
इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर डालें.
फिर आप यहां चेक कर सकते हैं कि आधार-पैन लिंक है या नहीं.
अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते या ₹50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर सकते. आप नागरिकों के फाइनेंशियल वेलफेयर से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप घर या गाड़ी भी खरीद या बेच नहीं पाएंगे.
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में CBDT नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के जरिए इस आदेश की सूचना दी थी. बाद में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप CBDT के आदेश का पालन करें.