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1 जनवरी 2026 के बाद डिएक्टिवेट हो जाएगा आपका PAN कार्ड! तुरंत करें ये काम

अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं किया है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है. 31 दिसंबर, 2025 तक आपको अपना आधार-पैन लिंक करना होगा, नहीं तो आपको पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा.

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Edited By: Shilpa Srivastava
PAN-Aadhaar Link India Daily
Courtesy: Pinterest

नई दिल्ली: पैन कार्ड का इस्तेमाल आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने आदि के लिए किया जाता है. अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो डिएक्टिवेट होने का खतरा रहता है. सभी पैन कार्ड धारकों को अब CBDT की डेडलाइन तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पैन डीएक्टिवेट होने का खतरा रहेगा.

अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा. इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 तक है. अगर यह डेडलाइन मिस हो जाती है तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा. पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं. 

पैन डीएक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा?

आधार-पैन लिंक स्टेटस कैसे चेक करें:

  • इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा. 

  • फिर लिंक आधार स्टेटस सेलेक्ट करना होगा. 

  • इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर डालें.

  • फिर आप यहां चेक कर सकते हैं कि आधार-पैन लिंक है या नहीं. 

पैन डिएक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा:

अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आप बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते या ₹50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर सकते. आप नागरिकों के फाइनेंशियल वेलफेयर से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है तो आप घर या गाड़ी भी खरीद या बेच नहीं पाएंगे.

बता दें कि वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में CBDT नोटिफिकेशन नंबर 26/2025 के जरिए इस आदेश की सूचना दी थी. बाद में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आप CBDT के आदेश का पालन करें.