नैनीताल की मॉल रोड बनेगी नो हॉर्न जोन, 1 अगस्त से नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
नैनीताल की मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश के पालन में यह फैसला लिया है. नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी.
नैनीताल की शांत और प्राकृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में मॉल रोड क्षेत्र को 1 अगस्त से पूरी तरह नो हॉर्न जोन घोषित किया जाएगा. प्रशासन का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाना है. इसके लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बाद में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
1 अगस्त से लागू होगा नया नियम
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरी मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं. यह निर्णय हाई कोर्ट के आदेश के पालन और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. प्रशासन ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा है.
अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश
जिला सभागार में आयोजित बैठक में पुलिस, परिवहन, राजस्व, विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की तैयारियों की समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नए नियम की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रचार किया जाए. इसके लिए प्रमुख स्थानों पर साइन बोर्ड, फ्लेक्स और सूचना पट लगाए जाएंगे.
Also Read
जागरूकता अभियान भी चलेगा
प्रशासन ने 24 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है. एसडीएम, सीओ और आरटीओ को विभिन्न संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही एनसीसी, एनएसएस और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवकों का सहयोग लेकर लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा.
CCTV से होगी निगरानी
मॉल रोड क्षेत्र में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. प्रशासन का मानना है कि इससे उल्लंघन करने वालों की पहचान आसान होगी और नियमों का प्रभावी पालन कराया जा सकेगा. संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे माल रोड पर हॉर्न का प्रयोग न करें और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता तथा पर्यावरणीय गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें. स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त के बाद नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.