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Agniveer Reservation: उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण

इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी. इस नई नियमावली के तहत, सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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Gyanendra Sharma

Agniveer Reservation: उत्तराखंड सरकार ने देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है. इस संबंध में सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन हेतु सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली  2025 जारी कर दी. 

इस नई नियमावली के तहत, सेवामुक्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में वर्दीधारी पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसमें पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं. यह कदम न केवल अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि उनकी अनुशासन और प्रशिक्षण की विशेषज्ञता को भी राज्य की सेवा में उपयोग करेगा.

मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को अग्निवीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा, “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं. उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है. यह निर्णय सेवामुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है. हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर तरह से सेवायोजन का प्रयास कर रही है.” 

हरियाणा में भी छूट

उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है, जहां से बड़ी संख्या में युवा सशस्त्र बलों में अपनी सेवाएं देते हैं. अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लौटने वाले युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की प्राथमिकता रही है.  इससे पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की थी.