चंडीगढ़: पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से करीब पांच महीने पहले चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. 13 अगस्त को जारी इस सूची में करीब 20 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं.
हालांकि अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है या आपकी जानकारी में कोई गलती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने नाम जुड़वाने और गलत जानकारी सुधारने के लिए 12 सितंबर तक आवेदन करने का मौका दिया है.
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मिश्रा ने कहा है कि किसी भी योग्य मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा. नाम जुड़वाने के लिए Form 6 और वोटर लिस्ट में दर्ज जानकारी को ठीक कराने के लिए Form 8 भरा जा सकता है. दोनों तरह के आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किए जा सकते हैं.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए CEO पंजाब की वेबसाइट पर जाकर DRAFT ROLL 2026 विकल्प चुनना होगा. इसके बाद जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर कैप्चा भरें. पार्ट नंबर और पार्ट के नाम के अनुसार वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करके उसमें अपना नाम और वोटर डिटेल देख सकते हैं.
अगर बूथ या पार्ट नंबर पता नहीं है तो ECI के Voter Service Portal पर Search Your Name in Voter List विकल्प से EPIC नंबर और राज्य चुनकर जानकारी खोजी जा सकती है. यहां बूथ नंबर, पार्ट नंबर और वोटर का सीरियल नंबर जैसी जानकारी मिल सकती है.
अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलता है तो मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए Form 6 भरना होगा. इसके साथ उम्र और निवास के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज और हालिया पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी. आवेदक को यह घोषणा भी करनी होगी कि उसकी वोट किसी दूसरी जगह दर्ज नहीं है.
Form 6 ऑनलाइन Voter Service Portal के जरिए या ऑफलाइन BLO, AERO अथवा ERO के माध्यम से जमा किया जा सकता है. आवेदन के बाद मिलने वाला Reference या Acknowledgement नंबर संभालकर रखना जरूरी है.
आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर BLO घर या पते का सत्यापन कर सकता है. किसी दावे पर आपत्ति आने की स्थिति में संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है. इसके बाद ERO दस्तावेज और सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेगा. दावा मंजूर होने पर नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा.
अगर वोटर लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन नाम, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम, पता अथवा अन्य जानकारी गलत है तो Form 8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है. इसके लिए गलत जानकारी से संबंधित सही दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देनी होगी.
Form 8 ऑनलाइन या BLO, AERO और ERO के माध्यम से ऑफलाइन जमा किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर BLO जानकारी का सत्यापन करेगा और इसके बाद ERO आवेदन पर फैसला लेगा. आवेदन मंजूर होने पर वोटर रिकॉर्ड में संबंधित जानकारी अपडेट कर दी जाएगी. पता बदलने की स्थिति में भी Form 8 के जरिए नए पते पर शिफ्टिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है.