चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने राज्य में पुरानी लंबित शिकायतों को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चलाया है. इस अभियान के बाद पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बड़ी जानकारी दी है. हलफनामे में बताया गया कि 27 जुलाई 2026 तक 13 जुलाई 2026 से पहले प्राप्त कोई भी शिकायत राज्य के किसी जिले या पुलिस कमिश्नरेट में लंबित नहीं बची है.
हाई कोर्ट में जस्टिस एनएस शेखावत की पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि विशेष पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था के निर्देशों पर प्रदेशभर में अभियान चलाया गया. इस दौरान पुराने मामलों की लगातार समीक्षा की गई और उनके निपटारे की प्रक्रिया को तेज किया गया. अभियान के अच्छे नतीजे सामने आए और पुरानी शिकायतें शून्य हो गईं.
डीजीपी ने सभी पुलिस आयुक्तों को साफ निर्देश दिए हैं कि शिकायतों की जांच करते समय कानून के नियमों का पूरा पालन किया जाए. जांच पूरी तरह निष्पक्ष और सही तरीके से होनी चाहिए. इससे शिकायतकर्ताओं का भरोसा बना रहेगा और कोई कानूनी गलती नहीं होगी.
पंजाब पुलिस ने आम लोगों की शिकायतों को जल्दी और सही तरीके से निपटाने के लिए नया पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल पोर्टल भी शुरू कर दिया है. इस पोर्टल के जरिए लोग अपनी शिकायत एक ही जगह दर्ज करा सकेंगे और उसके निस्तारण की प्रक्रिया भी देख सकेंगे. यह सिंगल विंडो सुविधा लोगों के लिए आसान साबित होगी.
इसके अलावा राज्यभर में समाधान कैंप भी आयोजित किए जाएंगे. इन कैंपों में पीड़ित लोग अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे. अधिकारियों द्वारा मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जाएगी. इससे लोगों को अदालत या थाने के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे.