चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मतदाता सूची को सही और अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया तेज हो गई है. अब उन मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी या जिन्होंने जरूरी फॉर्म नहीं भरे हैं.
पुलिस या कोर्ट का कोई नोटिस नहीं है, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह सिर्फ आपका नाम मतदाता सूची में सही-सही दर्ज करने की सामान्य प्रक्रिया है.
यह चुनाव आयोग की विशेष अभियान है जिसमें मतदाता सूची की अच्छी तरह जांच की जाती है. पुरानी गलतियां सुधारी जाती हैं, दोहरे नाम हटाए जाते हैं और नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है.
1. नोटिस मिला तो क्या घबराना चाहिए?
नहीं. यह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है. सिर्फ आपकी जानकारी सही करने के लिए बुलाया जा रहा है.
2. सुनवाई कहां और कब होगी?
नोटिस में तारीख, समय और जगह लिखी होगी. आमतौर पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) या चुनाव कार्यालय में सुनवाई होती है. समय पर जाना जरूरी है.
3. वहां क्या ले जाना है?
वोटर आईडी कार्ड (EPIC)
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
राशन कार्ड, बिजली बिल या बैंक पासबुक जैसा पता प्रमाण
जन्मतिथि प्रमाण (10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र)
4. सुनवाई में क्या करना होगा?
बीएलओ या अधिकारी आपके दस्तावेज देखेंगे. सही जानकारी की पुष्टि करेंगे और जरूरत पड़ने पर फॉर्म भरवाएंगे. नाम, पता या फोटो में गलती हो तो सुधार कर देंगे.
5. क्या घर बैठे काम हो सकता है?
कुछ मामलों में वोटर हेल्पलाइन ऐप, NVSP वेबसाइट या BLO से ऑनलाइन संपर्क करके फॉर्म जमा किया जा सकता है. लेकिन नोटिस मिलने पर एक बार ऑफिस जरूर जाना बेहतर है.
6. समय कितना मिलता है?
नोटिस में दी गई तारीख तक जाना होता है. अगर समय नहीं मिले तो BLO से संपर्क करके नई तारीख मांग सकते हैं.
7. और कोई समस्या हो तो क्या करें?
अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें
चंडीगढ़ चुनाव कार्यालय में जाएं
हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें
वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें
चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को मजबूत और साफ-सुथरा बनाने के लिए है. कोई भी योग्य मतदाता का नाम गलती से न कटे, यही इसका मकसद है.