Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जमकर फटकार लगाई. दरअसल, मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की अधिकारी, कोलोनल सोफिया कुरेशी पर कुछ विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'संविधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की स्थिति में जिम्मेदार होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि वह क्या कह रहा है.'
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को विजय शाह की उस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. विजय शाह ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की थी.
मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में विजय शाह के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी. इस FIR के तहत, विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने कोलोनल सोफिया कुरेशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. यह FIR हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज की गई. इस बीच, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी शाह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
विजय शाह ने अपनी टिप्पणी पर खेद जताया और कहा कि उन्होंने यह बयान गलती से दिया था. उन्होंने कहा कि वह कोलोनल सोफिया को अपनी बहन से भी अधिक सम्मान देते हैं और अगर उनके शब्दों से किसी को दुख पहुंचा है, तो वह 10 बार माफी मांगने को तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी हालिया टिप्पणी ने समाज के हर वर्ग को आहत किया है, इसके लिए वह शर्मिंदा हैं.
यह विवादित बयान विजय शाह ने इंदौर जिले के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया था. हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर कोलोनल सोफिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को सोफिया कुरेशी के खिलाफ माना गया. कोलोनल सोफिया कुरेशी भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' की जानकारी मीडिया को दे रही थीं, जिसमें भारत-पाकिस्तान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा किए गए थे.
इसके बाद, विजय शाह ने एक वीडियो में सोफिया को 'देश की बहन' करार दिया और कहा कि वह जाति और समाज से ऊपर उठकर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन कर रही हैं. हालांकि, इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में शाह के इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया है.